Pakistan: पूर्व PM इमरान खान को कोर्ट से झटका, गिरफ्तारी वारंट को रद्द करने वाली याचिका की खारिज, जानें क्या है मामला

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस्लामाबाद के एक न्यायालय ने सोमवार को तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री के गैर जमानती वारंट रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया। इमरान खान के वकील अली बुखारी, कैसर इमाम और गोहर अली खान जिला और सत्र अदालत के सामने पेश हुए, जहां बुखारी ने कहा कि इमरान खान ने हमेशा अदालत के आदेशों का पालन किया है।
गैर जमानती वारंट हुआ था जारी
28 फरवरी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने तोशखाना मामले में अदालत के सामने प्रस्तुत नहीं होने पर क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था। इसके बाद अदालत में इमरान के वकील बुखारी ने कहा कि इमरान खान अदालत में पेश होने की तरीका जानना चाहते हैं।
क्या है मामला
पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने अपनी संपत्ति के ब्यौरे में जानबूझकर उन तोहफों की जानकारी छिपाई, जो उन्होंने मामूली कीमत अदा कर तोशाखाने से खरीदे थे। तोशाखाना एक तरह का भंडार है, जिसमें पाकिस्तानी सरकार के प्रतिनिधियों को मिलने वाले तोहफों को जमा किया जाता है।
इसके साथ ही रविवार को इस्लामाबाद पुलिस पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार करने लाहौर स्थित उनके घर पहुंची, लेकिन वहां पर इमरान खान के समर्थक भारी मात्रा में जुटे हुए थे, जिसके बाद पुलिस को खाली हाथ ही लौटना पड़ा था। इसके बाद इमरान खान ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा क्राइम मिनिस्टर दुनियाभर से भीख मांगकर पाकिस्तान को जलील महसूस करा रहा है।
इसके साथ ही इमरान ने कहा कि मौजूदा सरकार देश को सबसे खराब दौर में लेकर आ गई है। अर्थव्यवस्था डूब रही है, लोग कर्ज और महंगाई के बोझ तले दब रहे हैं। साथ ही, बोले कि मौजूदा सरकार मेरी हत्या कराना चाहती है।
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