Pakistan: पूर्व PM इमरान खान नही होंगे गिरफ्तार! इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इन मामलों में दी बड़ी राहत

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान को 18 मार्च को हुई झड़पों के बाद उनके खिलाफ दर्ज सात मामलों में अंतरिम जमानत दे दी। इमरान खान तोशाखाना मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश हुए थे। उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं में पीटीआई प्रमुख ने अपने खिलाफ गोलरा, बड़ा कहू, रमना, खन्ना और सीटीडी पुलिस थानों में दर्ज मामलों में अंतरिम जमानत मांगी थी।
इमरान की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक अस्थिरता का डर
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक और मियांगुल हसन औरंगजेब की दो सदस्यीय पीठ ने पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान की याचिका पर सुनवाई की। इमरान खान के वकील के द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि अगर इमरान को गिरफ्तार किया गया, तो उन्हें राजनीतिक रूप से बड़ा नुकसान होगा और उनके राजनीतिक विरोधी अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे।
13 कार्यकर्ताओं को लिया हिरासत में
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की याचिका की सुनवाई से पहले पीटीआई के 13 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान पीटीआई के कार्यकर्ता बोले कि हमें पुलिस और प्रशासन की कड़ी आलोचना करने पर निशाना बनाया जाता है। इसके साथ ही कहा कि यह बेहद शर्मनाक है कि पीटीआई कार्यकर्ताओं की आवाज को दबाया जा रहा है।इस्लामाबाद में धारा 144 लागू
पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में रविवार रात से धारा 144 लागू कर दी गई है। लोगों के एकजुट होने पर सख्त पाबंदी लगाई गई। इसके साथ ही पुलिस ने चेतावनी दी कि इसका उल्लंघन करने पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके साथ ही राजधानी में स्थिति की निगरानी के लिए सेफ सिटी मुख्यालय में एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है।
Tags
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS