आईसीजे ने पाकिस्तान को लगायी फटकार, कहा वियना कन्वेंशन के अनुच्छेदों के दायित्वों का पाकिस्तान ने किया उल्लंघन

पाकिस्तान को एक बार फिर अंतराष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान में कैद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव मामले (Kulbhushan Jadhav Case) में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (International Court Of Justice) ने पाकिस्तान (Pakistan) को फटकार लगाई है। आईसीजे (ICJ) के अध्यक्ष जज अब्दुलाक़ावी यूसुफ ने बुधवार को यूएनजीए (UNGA) में कुलभूषण जाधव मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पाकिस्तान में वियना कन्वेंशन (Vienna Convention) के अनुच्छेद 36 के तहत उल्लेखित कर्तव्यों का उल्लंघन किया है। साथ ही पाकिस्तान की तरफ से इस मामले में उचित कार्रवाई भी नहीं की गई है।
International Court of Justice (ICJ) President Judge Abdulqawi Yusuf at UNGA y'day:In its judgment(in Jadhav case), Court found that Pakistan had violated its obligations under Article 36 of the Vienna Convention and that appropriate remedies were due in this case. (file pic:UN) pic.twitter.com/L4muKPKfxh
— ANI (@ANI) October 31, 2019
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने वियना कन्वेंशन के प्रावधानों का जिक्र करते हुए पाकिस्तान पर कुलभुषण जाधव को उनके अधिकारों से वंचित रखने का आरोप लगाया है। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान द्वारा काउंसलर एक्सेस नहीं दिए जाने पर कोर्ट ने कहा है कि वियना कन्वेंशन में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि जासूसी के आरोपी व्यक्ति को काउंसलर एक्सेस नहीं दिया जाएगा। वियना कन्वेशन के मुताबिक दोनों देशों के बीच समझौता नहीं हो पाने पर गिरफ्तार व्यक्ति को काउसंलर एक्सेस मिलना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर इसे वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 36 का उल्लंघन माना जाएगा।
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