Myanmar की पदच्युत नेता सू की को वोटिंग धोखाधड़ी समेत अन्य मामलों में 20 साल की सजा, जानें क्या है पूरा मामला

Myanmar की पदच्युत नेता सू की को वोटिंग धोखाधड़ी समेत अन्य मामलों में 20 साल की सजा, जानें क्या है पूरा मामला
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शुक्रवार को म्यांमार की एक कोर्ट (Court) ने सू की को वोटिंग धोखाधड़ी (Voting Fraud) मामले में 3 साल की साज सुनाई है।

म्यांमार (Myanmar) की पदच्युत नेता आंग सान सू की (Aung San Suu Kyi) को पहले ही कई मामलों में 17 साल की सजा हो चुकी है और अब शुक्रवार को म्यांमार की एक कोर्ट (Court) ने उन्हें वोटिंग धोखाधड़ी (Voting Fraud) मामले में 3 साल की साज सुनाई है। वहीं सेना ने संभावना जताई है कि साल 2023 में चुनाव होंगे।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सू की को वॉकी-टॉकी आयात करने और रखने, कोरोना पाबंदियों के उल्लंघन करने, देशद्रोह और 5 अन्य भ्रष्टाचार के मामलों में 17 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। म्यांमार की कोर्ट ने शुक्रवार को वरिष्ठ नेता आंग सान सू की को चुनावी धोखाधड़ी मामले में दोषी पाए जाने के बाद 3 साल की सजा सुना दी है। अब उनकी पूरी सजा 20 साल की हो गई है।


ताजा फैसले के साथ ही अब सू की की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी पर भी खतरा मंडराने लगा है। उम्मीद है कि सेना ने वादा किया है कि साल 2023 में चुनाव होंगे। सू की पार्टी साल 2020 मं हुए जनरल इलेक्शन में जीत गई थी। लेकिन सेना ने सरकार की पावर को सीज कर दिया। सू की पार्टी को दूसरी बार 5 साल का कार्यकाल मिला था। सेना ने तर्क दिया है कि चुनाव में भारी गड़बड़ी के आरोप थे। लेकिन स्वतंत्र चुनाव पर्यवेक्षकों ने जांच के दौरान कोई बड़ी अनियमितता नहीं पाई थी।

इस मामले पर जानकारी देते हुए बैंकॉक एशियन नेटवर्क फॉर फ्री इलेक्शन के एक प्रवक्ता ने बताया कि उन्होंने कोई चुनावी धोखाधड़ी नहीं देखी। हम अभी भी म्यांमार में अन्य लोकतंत्रों के पीछे एक लंबा सफर तय कर रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दावा करते हुए बताया कि 25 फीसदी वोटर धोखेबाज थे। लेकिन जो हमारी जांच में खरा नहीं उतरे हैं।

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