Crime: म्यांमार में इस शर्त पर आम नागरिक रख सकते हैं लाइसेंसी गन, जानें पूरे नियम और कानून

म्यांमार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां आम नागरिकों को लाइसेंसी गन रखने की इजाजत दी जा सकती है। ऐसे में सरकार का यह फैसला बेहद ही खतरनाक और चौंकाने वाला हो सकता है। विशेषज्ञों की मानें, तो आम नागरिकों को बंदूक रखने की अनुमति देने के बाद म्यांमार में क्राइम और हिंसा काफी अधिक बढ़ सकता है।
क्या है पूरा मामला?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक असत्यापित सरकारी दस्तावेज के आधार पर कहा जा रहा है कि मिलिट्री शासित म्यांमार नागरिकों को फायर आर्म्स रखने की इजाजत दी जा सकती है। इसको लेकर सरकार जल्द ही लाइसेंस के लिए आवेदन करने की अनुमति दे सकती है। हालांकि, इस मामले में यह भी कहा जा रहा है कि इसके लिए सरकार सभी को खुले तौर पर आवेदन करने की इजाजत नहीं देगी। बल्कि आवेदन करने के लिए इजाजत सिर्फ उन्हें ही दी जाएगी जो देश के प्रति वफादार नागरिक हैं।
किस शर्त पर मिलेगी लाइसेंसी गन?
म्यांमार में एक रिपोर्ट के अनुसार, गन का लाइसेंस चाहने वालों के लिए सरकार द्वारा कुछ मानदंड रखे गए हैं। इसमें देश के प्रति वफादारी के अलावा 18 वर्ष की आयु सीमा शामिल की गई है। हालांकि, रॉयटर्स 15 पेज के इन दस्तावेज़ को फौरन सत्यापित नहीं कर सका, साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं था कि ऐसा कानून कब प्रभावी होगा। रिपोर्ट के अनुसार, सैन्य सरकार को रक्षा मंत्रालय द्वारा लाइसेंस प्राप्त बंदूक और गोला-बारूद के आयात और बिक्री का भी अधिकार होगा।
म्यांमार की क्राइम रिपोर्ट
2020 के लिए म्यांमार की अपराध दर और आंकड़े 0.01 थे, 2016 से 99.59% की गिरावट।
2016 के लिए म्यांमार की अपराध दर और आंकड़े 2.26 थे, 2015 से 3.28% की वृद्धि।
2015 के लिए म्यांमार की अपराध दर और आंकड़े 2.19 थे, 2014 से 7.05% की गिरावट।
2014 के लिए म्यांमार की अपराध दर और आंकड़े 2.35 थे, 2013 से 1.46% की गिरावट।
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