टेरर फंडिंग केसः पाकिस्तान की कोर्ट ने जैश-ए-मोहम्मद के तीन सदस्यों को सुनाई 5 साल की सजा

पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के तीन सदस्यों को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के लिए धन जुटाने के दोष में पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है।
आतंकवादी संगठन जैश के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय की ओर से बन रहे दबाव के बीच यह फैसला आया है।
आतंकवाद निरोधी अदालत ने आतंकवादी संगठन के लिए एकत्र की गई राशि बरामद होने के बाद शुक्रवार को अलग-अलग मामलों में तीनों को दोषी करार दिया। उन्हें पंजाब प्रांत के गुजरांवाला स्थित केन्द्रीय कारागार भेजा गया है।
दोषियों मोहम्मद इफ्तिखार, मोहम्मद अजमल और बिलाल पर क्रमश: 45,000, 50,000 और 40,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के अनुसार, गुजरांवाला के आतंकवाद निरोधी विभाग (सीटीडी) ने पहले तीनों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
और पढ़े: Haryana News | Chhattisgarh News | MP News | Aaj Ka Rashifal | Jokes | Haryana Video News | Haryana News App
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS