बड़ी खबर: पाकिस्तान की एंटी टेरिरिज्म कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को 10 साल की सजा

पाकिस्तान की एंटी टेरिरिज्म कोर्ट ने टेरर फंडिंग से जुड़े दो मामलों में अपना फैसला सुनाया है। इस मामले में मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के अलावा और भी कई लोगों का नाम जुड़ा हुआ था। जिसमें कोर्ट ने हाफिज सईद को 10 साल की सजा सुनाई है।
इसके अलावा जफर इकबाल, याहया मुजाहिद और अब्दुल रहमान मक्की को भी सजा सुनाई गई है। बता दें कि टेरर फंडिंग से जुड़े मामले को लेकर जलाई 2019 में कुख्यात आतंकी हाफिज साईद को गिरफ्तार किया गया था। हाफिज के खिलाफ अब तक चार मामले तय हुए हैं।
सूत्रों के मुताबिक, हाफिज पर अभी आतंक वित्तपोषण, धनशोधन, अवैध रूप से जमीन हड़पने के मामले चल रहे हैं। अगस्त में एंटी टेरिरिज्म कोर्ट ने कुख्यात आतंकी हाफिज सईद के करीबी और जमात-उद-दावा के 3 बड़े नेताओं को जेल की सजा सुनाई थी।
जबकि लाहौर के प्रोफेसर मलिक जफर इकबाल और शेखपुरा के अब्दुल सलाम को 16-16 साल की जेल की सजा सुनाई थी। काउंटर टेररिजम डिपार्टमेंट द्वारा जमात-उद-दावा के नेताओं के खिलाफ कुल 41 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 24 मामले पर फैसला पूरा हो चुका है। जबकि बाकी मामले एटीसी अदालतों में लंबित हैं।
पाकिस्तान की हरकत पर CTD ने कसा शिकंजा
भारत ने इंटरपोल को हाफिज साईद के खिलाफ सख्त एक्शन लेने को कहा था। इसके बाद इंटरपोल ने हाफिज सईद के खिलाफ 25 अगस्त 2009 को रोड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। हालांकि हाफिज सईद पर इस नोटिस का कोई असर नहीं पड़ा।
साल 2017 की शुरुआत में पाकिस्तान सरकार ने जमात-उद-दावा के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। इस दौरान उसे नजरबंद किया गया। बाद में सईद को नवंबर 2017 में रिहा कर दिया गया था। इस हरकत से जुलाई 2018 में पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे सूची में डाल दिया गया था।
इसके बाद हाफिज सईद को 17 जुलाई 2019 में काउंटर टेररिजम डिपार्टमेंट (CTD) द्वारा गिरफ्तार किया गया था।
अमेरिका की ताक में हाफिज सईद
जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाफिज सईद आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक है। हाफिज पाकिस्तान में जमात-उद-दावा के नाम से अपना संगठन चलाता है। हाफिज सईद 2008 में मुंबई में हुए बम धमाकों का मास्टरमाइंड है। भारत के साथ-साथ अमेरिका को भी हाफिज की तलाश है।
अमेरिका ने सईद पर एक करोड़ डॉलर ( करीब 70 करोड़) का इनाम घोषित किया था।
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