अब इस देश में भी इच्छा मृत्यु को मिली मंजूरी, पढ़ें कानूनी नियम

Death By Euthanasia: इच्छा मृत्यु (Euthanasia) को लेकर विश्व भर में काफी हंगामा भी देखने को मिला है। हालांकि, एक पक्ष इसको सही बताता है। वहीं, दूसरा पक्ष इसे गलत ठहराता है, लेकिन कई ऐसे भी देश हैं, जो इच्छा मृत्यु (Euthanasia) को कानूनी रूप से अपना चुके हैं और मान्यता भी दे चुके हैं। इसी कड़ी में अब एक नया नाम और जुड़ गया है। इसमें अब यूरोप के एक देश पुर्तगाल का नाम भी शामिल हो गया है। पुर्तगाल की संसद ने इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप से मान्यता प्रदान की है। इस देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग अपनी मृत्यु के लिए सहायता मांग सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी उन्हें कुछ नियमों को मानना पड़ेगा।
क्या हैं इच्छा मृत्यु के नियम
पुर्तगाल की संसद के द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार, इच्छा मृत्यु के लिए कुछ नियम तय किए गए हैं। इसमें 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग इच्छा मृत्यु (Euthanasia) के लिए जब ही आग्रह कर सकते हैं, जब वह किसी गंभीर रूप से बीमारी से ग्रसित हो। यह नियम केवल स्थायी और असहनीय दर्द से ग्रसित लोगों के लिए ही मान्य है। इसके साथ ही इच्छामृत्यु इतनी आसानी से नहीं दी जाएगी, उसके लिए व्यक्ति का मानसिक तौर पर ठीक होना भी बहुत जरूरी है और यह कानून किसी भी विदेशी नागरिक पर लागू नहीं होंगे। कोई विदेशी यहां पर आकर इच्छा मृत्यु की मांग नहीं कर सकता है।
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नीदरलैंड ने सबसे पहले इच्छा मृत्यु को दी कानूनी मान्यता
इच्छा मृत्यु (Euthanasia) को कानूनी रूप से स्वीकारने वाला पहला देश नीदरलैंड है। नीदरलैंड (Netherland) में 10 अप्रैल को इसको लेकर एक बिल पास किया गया था, लेकिन कानूनी रूप इसे एक अप्रैल 2002 को मिला था। नीदरलैंड के बाद कई देश इसे कानूनी मान्यता दे चुके हैं। नीदरलैंड के बाद इन देशों बेल्जियम, लक्जमबर्ग, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, कोलंबिया, जर्मनी, अमेरिका, कनाडा और पुर्तगाल ने कानूनी मान्यता दे दी है।
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