विजय माल्या को लंदन हाईकोर्ट से बड़ा झटका, प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर अपील खारिज

विजय माल्या को लंदन हाईकोर्ट से बड़ा झटका, प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर अपील खारिज
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लंदन रॉयल कोर्ट में लॉर्ड जस्टिस स्टीफन इरविन और जस्टिस एलिजाबेथ लिंग की 2 सदस्यीय पीठ ने विजय माल्या की प्रत्यर्पण अपील को खारिज कर दिया है।

भारत सरकार द्वारा भगोड़ा घोषित किए जा चुके शराब कारोबारी विजय माल्या को आज लंदन की हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने भारत में विजय माल्या के प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया है।

बता दें कि इसी वर्ष फरवरी महीने में विजय माल्या ने भारत में अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी, जिसपर आज फैसला आया है। लंदन रॉयल कोर्ट में लॉर्ड जस्टिस स्टीफन इरविन और जस्टिस एलिजाबेथ लिंग की 2 सदस्यीय पीठ ने विजय माल्या की प्रत्यर्पण अपील को खारिज कर दिया है।

जानकारी के लिए आपको बता दें कि विजय माल्या द्वारा किंगफिशर एयरलाइंस कंपनी के लिए भारत की कई बैंकों से 9,000 करोड़ रुपए उधार लिए गए थे। इसी संबंध में विजय माल्या वान्टेड हैं।

एससी में अपील कर सकते हैं विजय माल्या

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सूत्रों के हवाले से खबर है कि विजय माल्या लंदन की न्यायिक प्रणाली के अनुसार 14 दिनों के अंदर एससी में हाईकोर्ट के निर्देशों के खिलाफ अपील कर सकते हैं। कहा गया है कि यदि विजय माल्या निर्धारित समयनुसार अपील नहीं करते हैं, तो हम प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू करेंगे।

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