नीरव मोदी को लंदन हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, भारत में प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने की मंजूरी

नीरव मोदी को लंदन हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, भारत में प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने की मंजूरी
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लंदन हाईकोर्ट के जज ने नीरव मोदी को मजिस्ट्रेट कोर्ट (Megistrate Court) के फैसले के खिलाफ अपील करने की इजाजत दे दी है।

भारत से धोखाधड़ी कर लंदन जेल में बंद भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बड़ी राहत मिली है। यूके कोर्ट (UK Court) के जज ने नीरव मोदी (nirav modi) को स्वास्थ्य के आधार पर मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले और भारत में प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील की मंजूरी मिल गई है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, लंदन हाईकोर्ट के जज ने नीरव मोदी को मजिस्ट्रेट कोर्ट (Megistrate Court) के फैसले के खिलाफ अपील करने की इजाजत दे दी है। इससे पहले मैनचेस्टर की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने नीरव मोदी को झटका देते हुए भारत प्रत्यर्पित किए जाने के पक्ष में फैसला दिया था। ताकि भारत में चल रहे धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का केस लड़ सके।

नीरव मोदी ने अर्जी में दी ये दलील

लंदन हाईकोर्ट में नीरव मोदी के वकील ने अर्जी में कहा कि वह गंभीर डिप्रेशन में हैं। क्योंकि अगर उन्हें भारत की मुंबई आर्थर रोड जेल में रखा जाता है तो क्या वहां पर आत्महत्या को रोकने के पर्याप्त साधन है या नहीं। इसको लेकर कोर्ट में चर्चा होनी चाहिए। जिसके बाद जज ने अपना फैसला सुनाते हुए भारत में प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील की मंजूरी दी।

बता दें कि भारत में हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी ने साथ मिलकर पीएनबी को ठगा। जिसके बाद सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दो मामले दर्ज किए। साल 2018 में इंटरपोल ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नीरव मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया और उसके बाद 20 मार्च 2019 को लंदन में गिरफ्तारी के बाद वेस्टमिंस्टर कोर्ट में पेश किया गया। जिसके बाद से मोदी जेल में बंद है।

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