जानिए क्या है अनुच्छेद 35-A, क्यों मचा है इस पर घमासान?

जानिए क्या है अनुच्छेद 35-A, क्यों मचा है इस पर घमासान?
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राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने आज संकल्प पत्र जारी किया जिसमें जम्मू कश्मीर से भारतीय संविधान की धारा 370 और 35A को खत्म कर दिया गया, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसके मंजूरी भी दे दी है, लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर क्या है अनुच्छेद 35-A ? आइये जानते हैं इसके बारे में विस्तार से...

गृह मंत्री अमति शाह ने आज राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से धारा 370 और धारा 35 A को हटाने का संकल्प पत्र जारी किया, जिसपर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुहर लगा दी है। भारतीय संविधान की धारा 370 और 35ए मुख्य रूप से भारत की बजाय पाकिस्तान के नागरिकों ज्यादा अधिकार प्रदान करती है, इसको लेकर देश में काफी समय से संग्राम चल रहा है। जो देश के लिए काफी खतरनाक साबित हुए इसी को लेकर जब भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आइये तो उन्होंने अपने संकल्प पत्र में ये शामिल किया कि वह जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 A को खत्म कर देगी।

बता दें कि दिल्ली के एक एनजीओ 'वी द सिटिजन' ने इसे भेदभावपूर्ण बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में भी काफी सुनवाई चली थी। आइए जानते हैं अनुच्छेद 35-ए क्या है।

अनुच्छेद 35A जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को विशेषाधिकार देता है। यह अनुच्छेद विधान सभा को स्थाई नागरिक की परिभाषा तय करने का अधिकार देता है, जिसे कि राज्य में 14 मई 1954 को लागू किया गया था।

अनुच्छेद 35 ए धारा 370 का ही हिस्सा है जिसके तहत जम्मू-कश्मीर के अलावा भारत के किसी भी राज्य का नागरिक जम्मू-कश्मीर में संपत्ति नहीं खरीद सकता है। इसके अलावा वहां का नागरिक भी नहीं बन सकता है।

इस अनुच्छेद को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसादन ने 14 मई 1954 को लागू किया था। इस अनुच्छेद को लागू करने के लिए तत्कालीन सरकार ने धारा 370 के अंतर्गत प्राप्त शक्ति का इस्तेमाल किया था।

डॉ. राजेंद्र प्रसाद की ओर से इस आदेश को पारिद किए जाने के बाद इसे संविधान में भी जोड़ दिया गया। जिसके तहत जम्मू-कश्मीर का नागरिक वही माना जाएगा जो कि 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक रहा हो या उससे पहले के 10 वर्षों से राज्य में रह रहा हो या इससे पहले या इसके दौरान वहां पहले ही संपत्ति हासिल कर रखी हो।

इसे आप उदाहरण के जरिए भी समझ सकते हैं। माना कि जम्मू-कश्मीर की कोई लड़की किसी बाहरी लड़के से शादी करती है तो उसके सारे अधिकार समाप्त हो जाएंगे। इसके साथ ही उसके बच्चों को भी किसी तरह के अधिकार नहीं मिलेंगे।

इसे खत्म करने की बात इसलिए हो रही है क्योंकि इस अनुच्छेद को संसद के जरिए लागू नहीं किया गया है, दूसरा कारण ये है कि इस अनुच्छेद के ही कारण पाकिस्तान से आए शरणार्थी आज भी राज्य के मौलिक अधिकार और अपनी पहचान से वंचित हैं।

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