अयोध्या जमीन विवाद : मध्यस्थता फेल, कोर्ट में 6 अगस्त से रोजना होगी सुनवाई

अयोध्या भूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला लिया है कि इस मामले में 6 अगस्त से रोजाना सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खुली अदालत में सुनावाई होगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मध्यस्थता पैनल फैल हो गया है।
बता दें कि अयोध्या भूमि विवाद पर मध्यस्थता पैनल ने गुरुवार को सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। इसी के साथ अयोध्या भूमि विवाद पर मध्यस्थता प्रक्रिया औपचारिक रूप से बंद हो गई है क्योंकि मध्यस्थता पैनल अयोध्या मामले में समाधान निकालने में विफल रहा है। इंडियन एक्सप्रेस के मुातिबक मौखिक प्रस्तावों और चर्चाओं सहित कार्रवाई का कोई विवरण रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है।
राम जन्मभूमि- बाबरी मस्जिद मामले में गठित मध्यस्थता समिति की अध्यक्षता जस्टिस केएम कलीफुल्ला ने की थी। उन्होंने बीते सप्ताह में सभी पक्षों के लिए स्वीकार्य संभावित समाधान तक पहुंचने के लिए एक आखिरी कोशिश की थी।
अंतिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करने के साथ ही समय मध्यस्थता पैनल को दी गई सीमा समाप्त हो गई। तीन-सदस्यीय समिति ने सभी प्रतिभागियों को औपचारिक रूप से सूचित किया कि मध्यस्थता सफल नहीं हुई थी और कार्यवाही औपचारिक रूप से बंद हो गई है। सूत्रों ने कहा कि मध्यस्थता की कार्यवाही से सभी दलों को फायदा हुआ लेकिन वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके।
कोर्ट शुक्रवार यानी आज इस मामले पर सुनवाई करेगा। सीजेआई रंजन गोगई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान बेंच शुक्रवार को समिति की रिपोर्ट पर गौर करेगी। रिपोर्ट पर गौर करने के बाद आगे की सुनवाई की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
पिछले महीने 18 जुलाई को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कमेटी को मध्यस्थता की प्रक्रिया जारी रखने के लिए कहा था, और पैनल को अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दो अगस्त (गुरुवार) का समय दिया जो कि आज समाप्त हो गया है। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 15 अगस्त की तारीख निर्धारित की थी।
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