रामलीला की अनुमति, पर रामलीला में मेले पर प्रतिबंध, नई गाइडलाइन जारी

रामलीला की अनुमति, पर रामलीला में मेले पर प्रतिबंध, नई गाइडलाइन जारी
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मप्र गृह विभाग ने पिछले दो दिन तक चली मशक्कत के बाद आखिरकार आज बुधवार को धार्मिक, राजनैतिक आदि आयोजनों के लिए कोरोना रोकथाम की नई गाइडलाइन जारी कर दी। इसके तहत रामलीला करने की छूट दे दी गई। वशर्ते संबंधित जगह की क्षमता के 50 फीसदी लोग ही एक जगह पर इकट्ठा हो सकेंगे। यह हालांकि लोकसभा व विधानसभा वाले 8 जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिलों में प्रभावी होगा। 


भोपाल। अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने बताया कि 29 सिंतबर को उप चुनाव वाले 8 जिलों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। उसे छोड़कर बाकी सभी जिलों में यह दिशा निर्देश प्रभावी रहेगा। धार्मिक पूजा पाठ स्थल 50 फीसदी क्षमता के साथ श्रद्धालु मौजूद रह सकेंगे।

यह रहेगा प्रतिबंधित

इसके तहत सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले, धार्मिक चल समारोह आदि, जिनमें जन समूह इकट्ठा होता है, वह प्रतिबंधित रहेगा। राजनैतिक कार्यक्रमों आदि लोकसभा, विधानसभा उप निर्वाचन से संबंधित 8 जिलों में यह दिशा निर्देश भी यथावत लागू रहेंगे।

कोचिंग अब 100 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे

समस्त कोचिंग व प्रशिक्षण संस्थान 15 अक्टूबर के बाद 100 फीसदी क्षमता के साथ संचालित होंगे। सभी प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शापिंग मॉल अपने नियत समय तक खुले रहेंगे। सिनेमा घर, थियेटर कुल क्षमता के 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे। कोविड गाइडलाइन का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। जिम, फिटनेस सेंटर योगा केंद्र, 15 अक्टूबर के बाद 100 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे। खेलकूद स्टेडियम, स्वीमिंग पूल, खेल आयोजन के िलए स्टेडियम दर्शक दीर्घा में क्षमता के 50 फीसदी तक शामिल हो सकेंगे। समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 100 फीसदी क्षमता से कोविड प्रोटोकाल की शर्त पर पालन करते हुए खुल सकेंगे।

विवाह में दोनों तरफ से 300 लोग होंगे शामिल

गाइड लाइन में स्पष्ट किया गया है कि विवाह आयोजनाें में दोनों पक्षों के 300 लोग ही शामिल हो सकेंगे। प्रोटोकाल का पालन करना होगा। अंतिम संस्कार में 200 लोगों के शामिल होने की छूट होगी।

चल समारोह प्रतिकात्मक रूप से होगा

गृह विभाग ने कहा कि रावण दहन के पूर्व परंपरागत श्रीराम चल समारोह प्रतिकात्मक रूप से अनुमत्य होगा। रामलीला तथा रावण्ा दहन के कार्यक्रम खुले मैदान में फेस मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त पर कलेक्टर की अनुमति प्राप्त करने के बाद हो सकेंगे। रावण दहन में मेले के आयोजन की अनुमति नहीं होगी। 

सोसायटियों में गरबा 50 फीसदी क्षमता के साथ

गरबा का आयोजन, सोसायटियों, कॉलोनियों, मोहल्लों में 50 फीसदी क्षमता के साथ ही आयोजन होंगे। व्यावसायिक स्तर पर आयोजन की अनुमति नहीं होगी। डीजे, बैंडबाजा बजाने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन अनुसार रात 10 बजे तक होगी।

नाईट कफ्यूर् रात 11 से सुबह 6 बजे तक रहेगा

प्रदेश भर में नगरीय क्षेत्रों में नाईट कफ्र्यू रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। इसका कड़ाई से पालन करना होगा। नियमों का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में कलेक्टरों को सभी तरह के अधिकार दिए गए हैँ।




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