नगर निगम चुनाव को लेकर Supreme Court ने केंद्र और EC को जारी किया नोटिस, चार हफ्ते में जवाब मांगा

नगर निगम चुनाव को लेकर Supreme Court ने केंद्र और EC को जारी किया नोटिस, चार हफ्ते में जवाब मांगा
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देश की सबसे बड़ी अदालत (Supreme Court) ने बुधवार को केंद्र सरकार (Central Government) एमसीडी (MCD) और दिल्ली चुनाव आयोग (Delhi Election Commission) को नोटिस जारी किया है। जिसमें आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) ने दिल्ली में एमसीडी चुनाव (MCD Elections) समय पर कराने की मांग की थी।

देश की सबसे बड़ी अदालत (Supreme Court) ने बुधवार को केंद्र सरकार (Central Government) एमसीडी (MCD) और दिल्ली चुनाव आयोग (Delhi Election Commission) को नोटिस जारी किया है। जिसमें आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) ने दिल्ली में एमसीडी चुनाव (MCD Elections) समय पर कराने की मांग की थी। जिसमें कोर्ट ने उनसे चार हफ्ते में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 26 अगस्त को सुनवाई करेगा।

दिल्ली के तीनों नगर निगमों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा इस साल मार्च में टाल दी गई थी और बाद में केंद्र एमसीडी के एकीकरण के लिए एक विधेयक लाया था। आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) ने राष्ट्रीय राजधानी में वार्डों के परिसीमन के आधार पर दिल्ली नगर निगम (Municipal Corporation Delhi) के चुनाव स्थगित करने को चुनौती देते हुए एक अर्जी दाखिल की थी, जिस पर अदालत आज सुनवाई के लिए तैयार हो गई थी।

मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने आप के वकील की याचिका पर गौर किया कि तीन एमसीडी का एकीकरण और फिर परिसीमन की कवायद निगम चुनाव (MCD Elections) स्थगित करने का वैध आधार नहीं हो सकती। आप की ओर से पेश अधिवक्ता शादान फरासत ने पीठ से कहा था, परिसीमन निगम चुनाव में देरी का आधार नहीं हो सकता।

कृपया इस आवेदन को न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष लंबित अवमानना याचिका के साथ कल सूचीबद्ध करने का आदेश दें। मुख्य न्यायाधीश ने अवमानना याचिका के साथ आवेदन को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। दिल्ली के तीनों नगर निगमों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा इस साल मार्च में टाल दी गई थी और बाद में केंद्र एमसीडी के एकीकरण के लिए एक विधेयक लाया गया। दिल्ली में नगर निगम (Municipal Corporation of Delhi) के वार्डों के परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है।

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