पंजाब में लॉकडाउन 4.0 की नई गाइडलाइन जारी, जानें किन जिलों में कितनी मिली छूट

पंजाब में सोमवार से लॉकडाउन 4.0 का दौर शुरू हो गया है। इस बीच लागू कर्फ्यू को हटा दिया गया है, लेकिन रात में जारी रहेगा। केंद्र सरकार की जारी गाइडलाइन के तहत राज्य सरकार ने नॉन कंटेनमेंट जोन में निर्माण कार्य और बसें शुरू करने, ज्वैलरी और सैलून की दुकानें खोलने का आदेश दिया गया है।
साथ ही स्पोर्ट्स स्टेडियम (Sports Stadium) भी खोलने की मंजूरी दी गई है। इलाके में दुकानें खुलते ही चारों तरफ ग्राहकों और गाड़ियों की चहल-पहल देखने को मिल रही है। राज्य की लगभग 13 हजार औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन शुरू हो गया है।
इसके अलावा जालंधर, लुधियाना और अमृतसर में लॉकडाउन की नई गाइडलाइन को लागू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस दौरान सैलून, ब्यूटी पार्लर भी खोले जाएंगे। दुकान खोलने के साथ सोशल डिस्टेसिंग और मास्क पहनने का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
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वहीं, जिला प्रशासन के निर्देशों के अनुसार पटियाला में दुकानों को दो समूहों में बांटकर दुकानों को खोला जाएगा। शहर और गांव में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को एक ग्रुप में दुकानें खोली जाएगी। जबकि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को दूसरे ग्रुप की दुकानें खोली जा सकेंगी।
इनमें मेडिकल स्टोर, बेकरी, किराना, ऑटो गैराज (Auto Garage), स्पेयर पार्ट्स आदि की दुकानें को शामिल किया गया है। हालांकि गुरदासपुर और फरीदकोट जैसे कुछ शहरों में छूट को लेकर अभी कोई घोषणा नहीं की गई है।
उम्मीद जताई जा रही है कि फरीदकोट प्रशासन की तरफ से सोमवार शाम तक नए निर्देश जारी की जा सकती है। राज्य में अभी तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 2069 है। इनमें से 82 प्रतिशत मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 41 मरीजों की जान जा चुकी है।
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