पहलू खान हत्याकांड : एडीजे कोर्ट ने सभी आरोपियों को किया बरी

राजस्थान के अलवर में करीब दो साल पहले गौ तस्करी के आरोप में भीड़ द्वारा मार दिए गए पहलू खान मामले में आज एडीजे कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया। प्रदेश की सरकार द्वारा मॉब लिंचिंग को लेकर बनाए गए कानून के बाद ये फैसला आया है।
बात दें कि अलवर के बहरोड़ में हुए इस हत्याकांड के बाद 9 लोगों को आरोपी बनाया गया था। लेकिन बुधवार को 6 ही आरोपियों की सजा का ऐलान किया जाएगा। बाकी के तीन आरोपियों को कोर्ट ने नाबालिग माना है। इनका ट्रायल जेजे बोर्ड में चलेगा।
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सरिता स्वामी इस मामले में पक्ष और विपक्ष की दलीले सुन रही हैं वहीं इस केस में फैसला सुनाएंगी। इस केस में सजा पाने वालों में विपिन यादव, कालूराम, दयानंद, रविंद्र कुमार, योगेश कुमार उर्फ धोलिया और भीम राठी शामिल है।
बताते चले कि 1 अप्रैल 2017 को जयपुर से गाय लेकर हरियाणा को निकले पहलू खान को रास्ते में कुछ लोगों ने रोक लिया और पीटना गौ तस्करी का आरोप लगाते हुए पीटना शुरू कर दिया। घंटो बाद पहुंची पुलिस ने किसी तरह पहलू खान को भीड़ से छुड़ाकर अस्पताल ले गई जहां तीन दिन बाद उनकी मौत हो गई।
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