राजस्थान में पान, गुटखा और तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर लागू रहेगा बैन, लॉकडाउन 3.0 तक रहेगा प्रभावित

राजस्थान में पान, गुटखा और तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर लागू रहेगा बैन, लॉकडाउन 3.0 तक रहेगा प्रभावित
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राजस्थान में लॉकडाउन 3.0 तक पान, गुटखा और तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध (Ban) जारी रहेगा।

राजस्थान (Rajasthan) में कोरोना संक्रमण का प्रसार काफी तेजी से बढ़ रहा है। संक्रमण के हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने कहा कि लॉकडाउन 3.0 तक राजस्थान में पान, गुटखा और तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर लगा प्रतिबंध पहले जैसा ही जारी रहेगा।

लॉकडाउन 2.0 रविवार रात को खत्म होने जा रही है। केंद्र सरकार के नए निर्देश के अनुसार, सोमवार से अगले दो सप्ताह तक लॉकडाउन 3.0 जारी रहेगा। हालांकि इस दौरान कई चीजों पर थोड़ी बहुत छूट दी गई है, लेकिन पान, गुटखा और तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर पहले जैसा ही प्रतिबंध (Ban) जारी रहेगा।

शराब की दुकानों को खोलने पर छूट

शराब की दुकानों को खोलने पर छूट दी गई है, लेकिन कुछ शर्तो के साथ। सरकार के अनुसार, शराब की दुकानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि एक समय में पांच से अधिक व्यक्ति दुकान पर न आएं और सभी एक-दूसरे के बीच दो गज की दूरी पर खड़े हों।

वहीं राज्य में हवाई, रेल, अंतर्राज्यीय आवागमन पर प्रतिबंध जारी रहेगा। इसके अलावा राज्य में स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थाएं, प्रशिक्षण और कोचिंग इंस्टीट्यूट, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्पोर्ट कॉम्पलेक्स, पूल, पार्क, बार, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे।

साथ ही सांस्कृतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक और खेल से जुड़े कार्यकम्रों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर लग रहा जुर्माना भी जारी रहेगा। नई गाइडलाइन के अनुसार, 65 साल से अधिक आयु के व्यक्तियों, अन्य बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है।

इसके अलावा यह भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो मास्क पहनकर ही निकलें। विवाह समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई। वहीं अतिंम संस्कार के दौरान 20 लोग शामिल हो सकते हैं। इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना होगा।

जिले को तीन जोन में बांटा

राज्य में फैले संक्रमण के तहत जिलों को तीन जोन रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। इसके आधार पर रेड जोन में पूरी सख्ती बरती जाएगी। वहीं ऑरेंज जोन में कुछ शर्तों के साथ छूट दी जाएगी। जबकि ग्रीन जोन में लगभग सभी चीजों पर छूट दी जा सकती है।

जिला अधिकारी के अनुसार आठ जिले जयपुर, जोधपुर, अजमेर, नागौर, भरतपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ और कोटा को रेड जोन में शामिल किया गया है। सात जिले बांरा, बूंदी, श्रीगंगानगर, जालौर, सिरौही, प्रतापगढ़ और चूरू ग्रीन जोन में हैं। इसके अलावा शेष 18 जिले ऑरेंज जोन में हैं।

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