Pehlu Khan case : राजस्थान हाईकोर्ट ने पहलू खान और उसके बेटों के खिलाफ गो तस्करी की FIR को रद्द किया

Pehlu Khan case : राजस्थान हाईकोर्ट ने पहलू खान और उसके बेटों के खिलाफ गो तस्करी की FIR को रद्द किया
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राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने पहलू खान (Pehlu Khan) और उसके बेटों पर लगे गो तस्करी के आरोप में चार्जशीट को रद्द कर दिया है।

राजस्थान हाईकोर्ट ने पहलू खान और उनके दोनों बेटों के खिलाफ गो तस्करी मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। हाइकोर्ट ने बाप-बेटों के खिलाफ एफआईआर और चार्जशीट को रद्द करने का आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने वाहन चालक के खिलाफ भी चार्जशीट को रद्द कर दिया है।

बता दे कि 2017 में पहलू खान को हिंसक भीड़ ने गो तस्करी के कथित आरोप में पी़ट-पीट कर मार डाला था। जिसके बाद राजस्थान पुलिस ने उसके व उसके बेटों के खिलाफ गो तस्करी का मामला दर्ज किया था। जिस पर अब तक सुनवाई चल रही थी। बुधवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले पर अपना फैसला सुनाया है।

क्या था मामला

हरियाणा के नूंह का रहने वाला पहलू खान एक अप्रैल, 2017 को जयपुर से गोवंश खरीदकर अपने गांव लौट रहा था। इस दौरान उसके दोनों बेटे उमर और ताहिर भी उसके साथ थे। तभी अचानक अलवर के बहरोड़ में कथित गो तस्करी के आरोप में उस पर हमला कर दिया। हमले में बुरी तरह घायल पहलू खान ने चार अप्रैल को अस्पताल में दम तोड़ दिया था।

पुलिस ने पहलू खान पर हमला करने वालों के खिलाफ हत्या का मामला तो दर्ज किया ही। साथ में पहलू खान और उसके दोनों बेटों पर भी गोवंश की तस्करी का केस दर्ज किया था। पुलिस इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। जिसके बाद आज हाईकोर्ट ने मामले की चार्जशीट को रद्द कर दिया।


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