राजस्थान के ग्रीन जोन में चलेंगी रोडवेज बसें, जानें कहां मिलेगी छूट

पूरे देश में सोमवार से लॉकडाउन-3.0 का दौर शुरू हो गया है, जो दो सप्ताह यानी 17 मई तक चलेगा। इस दौरान करीब-करीब सभी राज्यों में पहले से ज्यादा छूट दी जा रही है। राजस्थान सरकार ने भी कई जिलों में बसों के चलाने, निजी और सरकारी ऑफिस खोलने की छूट दी गई है।
हालांकि ऐसा नहीं है कि यहां मामले कम हो गए हैं, बल्कि पहले से केस (Corona Cases) बढ़ते जा रहे हैं।
रोडवेज बसों की सुविधा
राज्य सरकार के अनुसार ग्रीन जोन वाले जिलों में रोडवेज बसें चलना शुरू हो जाएगी। राज्य के 7 जिले बांरा, बूंदी, श्रीगंगानगर, जालौर, सिरौही, प्रतापगढ़ और चूरू ग्रीन जोन में हैं। रोडवेज बसें जिले की सीमा में ही चलेंगी। अगर एक जिले से लगता दूसरा जिला भी ग्रीन जोन में है, बावजूद बसें जिले की सीमा तक ही चलेंगी।
बसों में 50 प्रतिशत लोगों को ही बैठाया जाएगा। इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाया जाएगा। हर रोज बस स्टैंड और बसों को सेनेटाइज (Sanitize) किया जाएगा।
तीनों जोन में खुलेंगे शराब की दुकानें
सरकार के अनुसार, ठेके खुलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। शराब की दुकानों में एक समय में पांच से अधिक व्यक्ति दुकान पर न आएं और सभी एक-दूसरे के बीच दो गज की दूरी पर खड़े हों। शराब खरीदने वाले को अपना मोबाइल नंबर भी दर्ज कराना होगा। सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने पर 500 रुपए जुर्माने का प्रावधान।
वहीं राज्य में हवाई, रेल, अंतर्राज्यीय आवागमन पर प्रतिबंध जारी रहेगा। इसके अलावा राज्य में स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थाएं, प्रशिक्षण और कोचिंग इंस्टीट्यूट, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्पोर्ट कॉम्पलेक्स, पूल, पार्क, बार, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे।
राज्य में निजी और सरकारी ऑफिस खोले जा सकेंगे। हालांकि कंटेनेमेंट जोन में पहले जैसा ही बंद रहेगा। सोमवार से गंभीर मरीजों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से शुरू किया जाएगा। इसके अलावा कोरोना मुक्त मरीजों को टेलीमेडिसिन की सुविधा दी जाएगी।
जुर्माना वसूली के नियम
सार्वजनिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ने वाले लोगों को 100 रुपए का जुर्माना देना होगा। जिला प्रशासन को बिना सूचित किए शादी या अन्य कोई समारोह करवाता है तो उस व्यक्ति से 5 हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए तो आयोजक पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा।
हालांकि अब घर से बाहर निकलने के लिए किसी भी पास की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सुबह 7 बजे से पहले और शाम 7 बजे बाद तक ही छूट मिलेगी। वहीं शाम 6 बजे तक दुकानें, फैक्ट्री और कार्यस्थल खुलें रहेंगे। ये सभी छूट के बीच प्रदेश में धारा 144 लागू रहेगी।
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