Trending : प्यार में डूबे लड़के ने लड़की को लगाया ऐसे गले की टूट गई पसलियां, अब देना होगा जुर्माना

Trending : प्यार में डूबे लड़के ने लड़की को लगाया ऐसे गले की टूट गई पसलियां, अब देना होगा जुर्माना
X
चीन से एक मामला सामने आया है जिसमें एक महिला को उसके साथी ने इतनी जोर से गाला लगाया कि उसकी पसलियां ही टूट गई। अब उस महिला के साथी को इसके लिए उसे जुर्माना देना होगा।

जब भी हम किसी से मिलते हैं तो उससे नमस्ते और हाथ मिला कर हेलो करते हैं। लेकिन अगर वो शख्स थोड़ा ज्यादा ही खास हो तो उस से गले भी मिल लेते हैं। जरा सोचिए क्या हो जब आप किसी को गले लगाएं और उस इंसान को चोट लग जाए। चोट भी कोई मामूली बल्कि उसकी पसलियां (Ribs) ही टूट जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई इतना नाजुक भी कैसे हो सकता है। तो हम आपको बता दें कि ऐसा सच में हुआ है। एक शख्स ने एक महिला को इतनी जोर से गले लगा लिया कि उसकी सीने की पसलियां ही टूट गई। यह मामला चीन (China) का है। चीन की रहने वाली एक महिला ने अपने सहकर्मी पर मुकदमा दायर किया है। उसके सहकर्मी ने उसे बहुत ही कसकर गले लगा लिया, जिसकी वजह से उसके सीने की तीन पसलियां टूट गईं। सहकर्मी को महिला कोर्ट (Court) तक ले गई। महिला ने इस पसली तोड़ गले लगाने के कारण हुए इलाज में लगे पैसों के लिए मुआवजे की मांग की है।

कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यह हादसा मई 2021 में हुआ था। चीन के हुनान प्रांत के यूयांग शहर की महिला अपने ऑफिस में एक साथी के साथ बातचीत कर रही थी। तभी एक पुरुष साथी उसके पास आया और मजबूती से गले लगा लिया। फिर महिला गले लगने के बाद दर्द से कराह उठी। काफी देर तक सीने में दर्द होने के बाद भी महिला डॉक्टर के पास नहीं गई और सीने पर गर्म तेल लगाकर सो गई। सीने में दर्द बढ़ने के कुछ दिन बाद महिला अस्पताल गई तो पता चला कि पसली की हड्डियां टूटी हुई हैं। एक्सरे स्कैन से पता चला कि महिला की 3 पसलियां टूटी थीं जिनमें से 2 दाईं तरफ और एक पसली बाईं तरफ की थी।

इस दर्द की वजह से महिला को ऑफिस से भी छुट्टी लेनी पड़ी। साथ ही उसे अपने इलाज पर भी काफी पैसा लगाना पड़ा। ठीक होने के बाद वह उस अपने साथी से मिली जिसकी वजह से ऐसा हुआ था। फिर उसने उससे बात करने की कोशिश की लेकिन उस शख्स ने विवाद शुरू कर दिया। उसका कहना था कि इसका कोई सबूत नहीं है जो साबित करे सके कि चोट उसकी वजह से लगी है। फिर कुछ टाइम के बाद महिला ने अपने साथी पर आर्थिक नुकसान के लिए हर्जाना मांगते हुए मुकदमा दायर किया। न्यायाधीश ने सहकर्मी को 10,000 युआन यानी करीब 1.16 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि यह साबित करने के लिए किसी सबूत जरूरत नहीं है कि महिला ने उन पांच दिनों के दौरान ऐसी किसी भी गतिविधि में हिस्सा लिया जिससे उसकी हड्डियां टूट सकती थीं।

Tags

Next Story