Lockown 5: उत्तर प्रदेश में अनलॉक 1 के लिए दिशानिर्देश जारी, जानें कौन से चरण में क्या खुलेगा

Lockown 5: उत्तर प्रदेश में अनलॉक 1 के लिए दिशानिर्देश जारी, जानें कौन से चरण में क्या खुलेगा
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अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि आज टीम 11 की बैठक में 1 जून से प्रदेश के लिए लॉकडाउन की गाइडलाइन जारी करने पर चर्चा की गई, मुख्यमंत्री योगा आदित्यनाथ ने इससे संबंधित आदेश जारी किए हैं।

उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया है कि लॉकडाउन 5 में कौन-कौन से छूट राज्य में मिलेंगी। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि आज टीम 11 की बैठक में 1 जून से प्रदेश के लिए लॉकडाउन की गाइडलाइन जारी करने पर चर्चा की गई, मुख्यमंत्री योगा आदित्यनाथ ने इससे संबंधित आदेश जारी किए हैं।

प्रदेश में पहले चरण में क्या खुलेगा

उत्तर प्रदेश में 8 जून से धार्मिक स्थल और पूजा स्थलों को खोला जाएगा। होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल भी 8 जून से खुलेंगे। लेकिन इन सब को भारत सरकार की गाइडलाइंस और प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस के तहत ही खोलने की अनुमति होगी।

दूसरे चरण में प्रदेश में क्या खुलेगा

दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान आदि ये जुलाई 2020 से खुलेंगे, इसके लिए भारत सरकार जब दिशानिर्देश जारी करेगी तब राज्य सरकार आदेश जारी करेगी। अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं, मेट्रो सेवाएं अगले आदेशों तक बंद रहेंगी।

कब क्या खुलेगा

सभी सरकारी कार्यालयों के लिए अब आदेश यह हैं कि अब 100 प्रतिशत अटेंडेंस होंगी, लेकिन तीन पालियों में कार्यालय खुलेंगे, पहली पाली सुबह 9 से 5 बजे की होगी, दूसरी पाली 10 से 6 बजे की होगी, तीसरी पाली 11 से 7 बजे की होगी। सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है कि सब्जी मंडी जो थोक की मंडी हैं वो सुबह खुल जाएं, रिटेल का काम सुबह 6 से 9 बजे तक कर लें, लेकिन फल सब्जी मंडी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक 12 घंटे के लिए खोली जाएंगी।

रोडवेज बसों को प्रदेश के अंदर चलने की अनुमति

रोडवेज बसों को प्रदेश के अंदर चलने की अनुमति दी गई है, लेकिन बसों में हर यात्री के लिए फेस मास्क जरूरी होगा, यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी। बसों को सैनिटाइज भी करना होगा।

जो गतिविधियां भारत सरकार ने निर्धारित की हैं सिर्फ उन्हीं गतिविधियों की कंटेनमेंट जोन में अनुमति होगी

कंटेनमेंट जोन के लिए जो गतिविधियां भारत सरकार ने निर्धारित की हैं सिर्फ उन्हीं गतिविधियों की कंटेनमेंट जोन में अनुमति होगी। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की गतिविधियां, डोर-टू-डोर सर्वे, आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था और सफाई की व्यवस्था की अनुमति होगी।

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