अयोध्या आतंकी हमले में 14 साल बाद फैसला, 4 दोषियों को मिली उम्रकैद की सजा

सन 2005 में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुए आतंकी हमले के मामले में आज प्रयागराज विशेष अदालत ने चार दोषियों को अजीवन कारावास की सजा सुनाई है जबकि एक व्यक्ति को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है।
2005 Ayodhya terror attack case: Prayagraj Special Court sentences four convicts to life imprisonment and acquits one person. pic.twitter.com/T5bZKOXsJ2
— ANI UP (@ANINewsUP) 18 June 2019
आयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि परिसर पांच जुलाई 2005 को सुबह असलहे से लैस आतंकियों ने धमाका किया था। सुरक्षा बलों और सेना में काफी देर मुठभेड़ चली। सुरक्षा बलों ने पांच आतंकवादियों को मार गिराया था। जबकि दो निर्दोष लोगों की भी जान चली गई थी।
इस हमले की जांच में पता चला कि आसिफ इकबाल, मो, नसीम, मो. अजीज, शकील अहमद और डॉ. इरफान का नाम सामने आया था जिन्हें गिरफ्तार करके फैजाबाद जेल भेज दिया गया। 1 साल बाद ही उन्हें हाईकोर्ट के आदेश पर केंद्रीय कारागार नैनी भेजा गया।
गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि ये सभी बाबरी विध्वंस का बदला लेने के मकसद से अयोध्या में हमला किया था। इसके लिए आतंकियों ने हैंड ग्रेनेड, एके 47, राकेट लांचर, व आधुनिक असलहों से लैश होकर मन्दिर में प्रवेश किया था।
पुलिस जांच में सामने आया है कि हमले से पहले आतंकियों ने अयोध्या में हमले के लिए जम्मू में आसिफ इकबाल के घर प्लानिंग तैयार की। मार्शल कार को बक्सा बनवाकर उसमें सारे हथियार रखे। इसके बाद वह अलीगढ़ पहुंचे जहां उन्होंने हथियार छिपाया।
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