इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द की
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समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम खान को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द की

उत्तर प्रदेश की रामपुर की सुआर सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। फर्जी हलफनामा लगाने पर अदालत ने सदस्यता रद्द की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को इस संबंध में आदेश दिया है।

उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा के उप चुनाव में रामपुर की सुआर सीट से अब्दुल्ला आजम खान ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उनके चुनाव जीतने के बाद फर्जी हलफनामा देने के आरोप लगे। जिनकी जांच के बाद मामला इलाहाबाद हाइकोर्ट पहुंच गया। जहां पर अदालत ने उनकी विधानसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया है। ऐसे में यदि विधायक सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती नहीं देते हैं तो सीट पर दोबारा चुनाव होगा।


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