CAA Protest: यूपी की योगी सरकार को हाईकोर्ट से झटका, आरोपियों के पोस्टर हटाने के आदेश

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से बड़ा झटका मिला है। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि लखनऊ में लगे दंगाईयों के पोस्टर्स पर हटाया जाए। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर और डीएम को कहा है कि 16 मार्च तक कार्रवाई की रिपोर्ट दें।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इलाहाबाद होईकोर्ट ने यूपी सरकार द्वारा लगाए गए सभी होर्डिंग्स को हटाने का आदेश दिया है। जिसमें यूपी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून के प्रदर्शन के दौरान हिंसा फैलाने वाले आरोपियों के नाम, पत्ते और फोटो के साथ होर्डिंग्स लगाए हैं।
सभी पोस्टरों और होर्डिंग्स जो विवादास्पद नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा के आरोपियों के फोटो और नाम लगाए गए थे। जिन्हें हटाने के आदेश दे दिए गए हैं।
कोर्ट ने कहा कि हटाने के बाद लखनऊ प्रशासन को 16 मार्च तक रजिस्ट्रार जनरल को एक रिपोर्ट देनी होगी। हाईकोर्ट ने खुद ही इस मुद्दे को उठाया। सरकार से कहा कि वह रविवार को अपनी स्थिति ड्यूरिना दुर्लभ सुनवाई के बारे में बताए।
जस्टिस माथुर ने कहा कि इस तरह की तस्वीरें चिपकाने से आप निजता, सम्मान और स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा रहे हैं और यह एक गैरकानूनी कदम प्रतीत होता है। इससे पहले कि अगर सरकार इसे सुधारने का काम करे तो बेहतर होगा।
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