लखनऊ: पिता नौ साल तक बेटी किया बलात्कार, अदालत ने सुनाई ये कड़ी सजा

उत्तर प्रदेश में एक सौतेला पिता ने अपनी ही बेटी के साथ लगातार 9 साल तक रेप किया। तब पीड़िता महज सात साल की थी, जिसका 16 साल की उम्र तक लगातार रेप होता रहा। 26 जून 2015 को जब दुष्कर्म किया तब उसकी उम्र 16 साल थी।
रेप आरोपी मोहम्मद फरीद खान को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायधीश ने आजीवन कारावास के साथ 60,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही जुर्माने की 90 प्रतिशत राशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिए हैं।
आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा
अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा के संबंध में स्पष्ट किया है कि उस व्यक्ति के शेष नैसर्गिक जीवन का कारावास होगा। पुलिस सूत्रों के अनुसार खुद पीड़िता ने 26 जून 2015 को हुसैनगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता ने अपने बयान में कहा था कि जब वह महज तीन साल की थी तभी उसके माता- पिता का तलाक हो गया था।
कुछ समय बीत जाने के बाद उसकी मां ने मोहम्मद फरीद खान से शादी कर ली। फरीद खान पीड़िता और उसके भाई से हमेशा दूरी बना के रहा करता था। दोनों के साथ मारपीट भी किया करता था। मां और भाई दोनों को खाने में नींद की गोलियां मिला दिया करता था। दोनों के बेहोश होने के बाद फरीद खान पीड़िता के साथ रेप करता था।
यह सिलसिला रोज चलता था। जब पीड़िता ने अपनी मां को घटना के बारे में बताया, तो आरोपी फरीद ने मां और बेटी दोनों को पीटा करता था। पीड़िता महज सात साल की थी, तब से आरोपी उसके साथ बलात्कार करता आ रहा है। घटना के बारे में किसी को कुछ भी बताने पर आरोपी अक्सर सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड करने की धमकी दिया करता था।
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