CAA Protest: सुप्रीम कोर्ट ने पोस्‍टर मामले को बड़ी बेंच को भेजा, साथ ही कोर्ट ने योगी सरकार से पूछा ये सवाल

CAA Protest: सुप्रीम कोर्ट ने पोस्‍टर मामले को बड़ी बेंच को भेजा, साथ ही कोर्ट ने योगी सरकार से पूछा ये सवाल
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उत्तर प्रदेश में सीएए प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में उपद्रवियों ने निजी एवं सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। उस नुकसान की भरपाई करने के लिए योगी सरकार ने आरोपियों की पहचान कर उनकी तस्वीरें लखनऊ में जगह-जगह पर लगा दीं थीं।

सुप्रीम कोर्ट में आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें कोर्ट ने सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के होर्डिंग्स को तुरंत हटा देने का आदेश गया दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि योगी सरकार की कार्रवाई कानूनन सही नहीं है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि जनता और सरकार में फर्क है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से पूछा कि आरोपियों का पोस्‍टर लगाने का अधिकार किस कानून के तहत मिला है?

कोर्ट ने भी कहा कि अभी तक शायद ऐसा कानून नहीं है, जिसके तहत हिंसा फैलाने वाले कथित आरोपियों की तस्‍वीरें होर्डिंग में लगाई जाएं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद इस मामले को बड़ी बेंच को भेज दिया है। अब इस मामले की सुवाई अगले हफ्ते होगी और तीन जजों की बेंच करेगी।

नुकसान की भरपाई के लिए लगवाए गए पोस्टर

जानकारी के लिए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सीएए प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में उपद्रवियों ने निजी एवं सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। उस नुकसान की भरपाई करने के लिए योगी सरकार ने आरोपियों की पहचान कर उनकी तस्वीरें लखनऊ में जगह-जगह पर लगा दीं थीं।

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