सड़क पर थूकने पर ही पुलिस ने शख्स के खिलाफ दर्ज की FIR, गिरफ्तारी के लिए युवक की तलाश में जुटी

सड़क पर थूकने पर ही पुलिस ने शख्स के खिलाफ दर्ज की FIR, गिरफ्तारी के लिए युवक की तलाश में जुटी
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कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पुलिस ने सड़क पर थूकने पर लगाया हुआ प्रतिबंध। थूकने पर मुकदमा दर्ज कर दी जा रही सजा

कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन (Lockdown)को बढ़ा दिया गया है। पुलिस लॉकडाउन का उल्लंघन (Lockdown Violation) करने वालों पर भी काफी सख्ती बरत रही है। इतना ही नहीं इस महामारी से निपटने के लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश में गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला और शराब पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इतना ही नहीं(Spitting Gutkha) सडक पर थूकने से भी मना कर दिया है। इसके बावजूद लोग सुधारने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे लोगों को ही सुधारने के लिए हापुड में पुलिस ने एक युवक को सड़क पर थूकने के जुर्म में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं 50 लोगों के खिलाफ लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

दरअसल, यूपी के हापुड़ में भी पुलिस लॉकडाउन (Hapur Lockdown) का सख्ती से पालन करा रही है। इसी दौरान पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले 50 लोगों के खिलाफ सोमवार को पुलिस ने (Police lodged Fir) केस दर्ज किया। पिलखुवा कोतवाली पुलिस ने सोमवार को एक ऐसे युवक पर एफआईआर दर्ज की है, जिसने गुटखा खाकर सड़क पर थूका था। उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी का नाम मोहल्ला कृष्णा विहार निवासी प्रिंस चौधरी है। पिलखुवा कोतवाली प्रभारी महावीर सिंह चौहान का कहना है कि प्रदेश भर में गुटखा बेचने और खाने पर प्रतिबंध है।

थूकने से कोरोना का फैल जाता है संक्रमण

अधिकारियों के अनुसार, थूकने से कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। ऐसे में सड़क पर थूकने की मनाही के बावजूद एक युवक ने थूक दिया। जिसके बाद उस पर केस दर्ज किया गया है। इस मामले में 10 हजार से लेकर 20 हजार रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है। वह लोगों को समझा रहे हैं कि सार्वजिनक जगहों पर न थूकें, इससे संक्रमण फैलने का खतरा है। वह इसके लिए अनाउंसमेंट भी करा रहे हैं।

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