रेप केसः SC ने BSP के नवनिर्वाचित सांसद अतुल राय को गिरफ्तारी में छूट देने से किया इनकार

रेप केसः SC ने BSP के नवनिर्वाचित सांसद अतुल राय को गिरफ्तारी में छूट देने से किया इनकार
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सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार मामले में आरोपी एवं उत्तर प्रदेश के घोसी निर्वाचन क्षेत्र से बसपा के नवनिर्वाचित सांसद अतुल राय को गिरफ्तारी से छूट देने से इनकार किया।

सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार मामले में आरोपी एवं उत्तर प्रदेश के घोसी निर्वाचन क्षेत्र से बसपा के नवनिर्वाचित सांसद अतुल राय को गिरफ्तारी से छूट देने से इनकार किया। राय पर वाराणसी की एक छात्रा का बलात्कार करने का आरोप है।


सीजेआई रंजन गोगोई और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने कहा कि वह राय को गिरफ्तारी से राहत देने वाली याचिका पर सुनवाई करने के पक्ष में नहीं हैं। इससे पहले भी शीर्ष अदालत राय को गिरफ्तारी से अंतरिम छूट देने से इंकार कर चुकी है।

कॉलेज की छात्रा की शिकायत पर एक मई को राय के खिलाफ यह मामला दर्ज हुआ था। छात्रा ने आरोप लगाया है कि राय अपनी पत्नी से मिलवाने की बात कह कर उसे घर ले गए और वहां उसका यौन उत्पीड़न किया।

छात्रा ने उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया था। इसके बाद ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट ने उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। इसके बाद से ही राय फरार चल रहे हैं।

नवनिर्वाचित बीएसपी सांसद ने अपने खिलाफ दर्ज मामले में राहत की मांग की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 8 मई को ठुकरा दिया था। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा था कि यह रद्द करने वाला मामला नहीं है।

कोर्ट ने कहा था कि चुनाव लड़िए और यह मुकदमा भी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने राय के वकील से कहा था कि माफ करिएगा। आप रद्द करने की प्रक्रिया से बखूबी अवगत हैं। इसके बाद आज (सोमवार) कोर्ट में सुनवाई होनी थी जिसे कोर्ट ने दोबारा खारिज कर दिया।

पहली बार घोसी सीट पर लड़ने आए राय ने भाजपा के पुराने नेता व सीटिंग सांसद हरिनारायण राजभर को 1,22018 मतों से हराया है।

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