यूपी के शॉपिंग मॉल में भी लोग शराब का उठा सकेंगे लुत्फ, नई नियमावली के तहत प्रक्रिया शुरू

लॉकडाउन (Lockdown-4.0) के दौर में उत्तर प्रदेश में ठेके की दुकान खोलने की इजाजत दी गई थी। इस दौरान सबसे अधिक शराब की बिक्री का डाटा यूपी से ही आया था। योगी सरकार की राज में अब ठेके की दुकान के अलावा शॉपिंग मॉल में भी शराब का लुत्फ उठा सकेंगे।
हालांकि पहले इस तरह की सुविधा नहीं थी, लेकिन सरकार ने फैसला लिया कि अब दुकानों के अलावा शॉपिंग मॉल में भी महंगी विदेशी शराब, बीयर और वाइन बेची जा सकेगी। इस फैसले के तहत शराब के पूराने स्टॉक के निपटान के लिए एक नियमावली तैयार की गई है।
आबकारी विभाग (Excise Department) की तरफ से जारी प्रेस नोट के तहत इस बात की जानकारी दी गई। बताया जा रहा है कि वित्तीय वर्ष पूरा होने के बाद स्टॉक में शराब के निपटान के लिए नियमावली भी बनाई गई है। इसके अलावा, श्रेणी एक के तहत, वेस्टेज 1.5 फीसदी तय किया गया था, जिसे घटाकर 0.5 फीसदी कर दिया गया है।
जबकि श्रेणी दो में 2 फीसदी निर्धारित वेस्टेज को घटाकर 1 फीसदी कर दिया गया है। यह वेस्टेज निर्धारण काफी पुराना था। इस बीच कई नई तकनीक आई है। इसके कारण वेस्टेज निर्धारण में परिवर्तन किया गया है। वेस्टेज की मात्रा अधिक होने पर जुर्माने का निर्धारण ड्यूटी फीस के आधार पर तय होगा।
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