चिन्मयानंद रेप केस की पीड़िता ने छोड़ा सुखदेवानंद कॉलेज, अब बरेली कॉलेज से करेगी एलएलएम पीड़िता का बरेली कॉलेज में दाखिला

चिन्मयानंद रेप केस की पीड़िता ने छोड़ा सुखदेवानंद कॉलेज, अब बरेली कॉलेज से करेगी एलएलएम  पीड़िता का बरेली कॉलेज में दाखिला
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स्वामी चिन्मयानंद रेप केस की पीड़िता ने स्वामी सुखदेवानंद कॉलेज छोड़ दिया था। स्वीमी चिन्मयानंद के कॉलेज को छोड़कर अब बरेली कॉलेज में एलएलएम कोर्स में दाखिला लिया है।

स्वामी चिन्मयानंद रेप मामले (Swami Chinmayanand Rape Case) की पीड़िता और चिन्मयानंद से रंगदारी वसूलने की आरोपी छात्रा ने दूसरे कॉलेज में दाखिला लिया है। स्वामी चिन्मयानंद के स्वामी सुखदेवानंद कॉलेज को छोड़कर अब बरेली कॉलेज (Bareilly College) में दाखिला लिया है। कड़ी सुरक्षा के बीच छात्रा को एलएलएम (LLM) कोर्स में दाखिले के लिए ले जाया गया। पुलिस अधीक्षक डॉ. एस चिनप्पा से मिली जानकारी के अनुसार सीजेएम के आदेश पर जेल प्रशासन ने रेप पीड़ता को बरेली ले जाने के लिए सुरक्षा व्यव्स्था की मांग की गई थी।

बता दें, पीड़िता स्वामी सुखदेवानंद विधि महाविद्यालय में एलएलएम की छात्रा है। छात्रा ने एक वीडियो जारी कर स्वामी चिन्मयानंद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। मामले में स्वामी चिन्मयानंद द्वारा भी छात्रा पर रंगदारी वसूलने का आरोप लगाया गया था। केस में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लेते हुए महात्मा ज्योतिबा फुले विश्वविद्यालय में एलएलएम कोर्स के लिए पीड़िता के दाखिले का आदेश दिया था।

लेकिन पीड़िता के दाखिले से पहले ही रंगदारी वसूलने के मामले में एसआईटी ने पीड़िता को जेल भेज दिया था। पीड़िता के पिता ने बताया कि उन्होंने गुरुवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ओमवीर सिंह की अदालत में एक प्रार्थना पत्र दिया था। जिस पर अदालत ने 18 अक्टूबर को पीड़िता का बरेली कॉलेज में दाखिला कराने के आदेश दिए गए।

स्वामी सुखदेवानंद विधि महाविद्यालय में पढ़ने वाली एक छात्रा ने 24 अगस्त को एक वीडियो वायरल कर स्वामी चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगाया था। उसके बाद चिन्मयानंद के अधिवक्ता ओमवीर सिंह नें पीड़िता के खिलाफ रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में एसआईटी ने जांच की थी और पीड़िता तथा उसके तीन साथियों संजय, विक्रम और सचिन को रंगदारी मांगने के आरोप में किया गया।

वहीं दूसरी तरफ पीड़िता के आरोप की जांच के बाद एसआईटी ने स्वामी चिन्मयानंद को आरोपी बनाते हुए धारा 376 सी के तहत गिरफ्तार कर लिया था। मामले में चिन्मयानंद समेत पांच आरोपी जेल में बंद हैं। मामले में एसआईटी की जांच जारी है। एसआईटी 22 अक्टूबर को इलाहबाद हाईकोर्ट की एक विशेष पीठ को रिपोर्ट सौंपेगी।

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