छात्रा से बलात्कार के दो दोषियों को 20-20 साल की कैद

बांदा जिले की एक अदालत ने एक छात्रा का अपहरण कर उससे बलात्कार के दोषी दो लोगों को 20 - 20 साल की कैद की सजा सुनाई और उन पर जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार बिसंडा थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने बबेरू थाने में 14 अक्टूबर 2016 को दर्ज करायी रिपोर्ट में कहा था कि उसकी 19 साल की बेटी बबेरू कस्बा स्थित अपने चचेरे भाई के घर में रह कर पढ़ाई कर रही थी।
इसी दौरान स्कूल जाते वक्त उसकी एक सहेली अपनी बुआ के घर चलने के बहाने से उसे अपने साथ ले गयी। रास्ते मे सहेली का चचेरा भाई धर्मेंद्र और उसका साथी राजमणि लड़की को जबरन कार में बैठाकर मध्य प्रदेश के खजुराहो ले गए। वहां सहेली की मदद से दोनों युवकों ने उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने पीड़िता की नाबालिग सहेली और दोनों युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) बृजेन्द्र कुमार शैलट की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शनिवार को आरोपी युवकों को दोषी मानते हुए 20 -20 साल की कठोर कैद और 60 - 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। वारदात के वक्त आरोपी सहेली के नाबालिग होने की वजह से उसका मामला अब भी किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन है।
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