यूपी के इस एसएसपी ने कुछ इस तरह समझाया CAA , जमकर हुई तारीफ, देखें वीडियो

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस कानून का विरोध सबसे पहले असम में देखने को मिला। असम के बाद इस बिल का विरोध दिल्ली में फिर उसके बाद यूपी के कई जिलों में देखने को मिल रहा है।
कई जगहों पर प्रदर्शकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली। प्रदर्शन के दौरान स्थिति इतनी बिगड़ गई कि स्थिति काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस छोड़ने पड़े और लाठीचार्ज भी करना पड़ा। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक एसएसपी बच्चों को नागरिकता संशोधन कानून के बारे में समझा रहा है कि वो इस कानून से बिल्कुल भी न डरें।
AMAZING VIRAL VIDEO: SSP Santosh Mishra From Itawa Talks About CAA and NRC to Handle Protest/Student Unlimited videos free download! Dont miss the chance to get to know the App which 10000000+ person love the most https://t.co/PcIZd3wCpj pic.twitter.com/3WMg7vFpUm
— Shivam Menariya (@shivam_menariya) December 21, 2019
वीडियो में एसएसपी संतोष मिशरा बच्चों के पास जाकर उनसे कहते हैं कि कहीं नही जाना है यहीं पढ़ना है। स्कूल जाते हो? स्कूल से तो कोई छुट्टी नहीं मिली है। किसने कह दिया है कि पढ़ाई लिखाई सब बंद है। यहीं रहना है और पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करके पुलिस में भर्ती होना है और मेहनत भी करनी है।
एसएसपी आगे कहते है कि कोई भी अफवाह फैलाए गुमराह करे उस पर ध्यान नहीं देना है। यह सब बिल्कुल अफवाह है कि इनको यहां निकाल देंगे वहां निकाल देंगे। यह सब अफवाह है झूठ है। इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। इस कानून का एक ही मकसद जो भारत के लोग बाहर हैं यह कानून उनके लिए है। जो लोग यहीं रह रहे हैं भारत में रह रहे हैं उनका इस कानून से कोई लेना-देना नहीं है। यह वीडियो यूपी के इटावा का है। लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और एसएसपी की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नागरिक संशोधन बिल के मुताबिक किसी विदेशी व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जा सकती है। इस बिल के अनुसार 6 धर्म हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और ईसाई समुदाय के शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। इस बिल में 11 की अवधि को घटाकर 6 साल कर दी गई है। यानि नागरिकता संशोधन बिव 2019 के मुताबिक, धार्मिक उत्पीड़न की वजह से बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हिंदु, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाइयों को नागरिकता देने का प्रावधान है।
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