योगी सरकार ने इन जिलों को किया पूरी तरह से सील, जानें कब तक लागू रहेंगे नियम

योगी सरकार ने इन जिलों को किया पूरी तरह से सील, जानें कब तक लागू रहेंगे नियम
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उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के योगी सरकार ने इन जिलों को पूरी तरह से सील (Seal) करने का फैसला लिया है। जानें नियम कब तक लागू रहेंगे।

उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस (Coronavirus) का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। मामले को देखते हुए योगी सरकार ने एक और फैसला लिया है। योगी सरकार ने लॉकडाउन को और सख्ती बनाने के लिए राज्य के 15 जिलों को पूरी तरह से सील कर दिया।

इन राज्यों में 15 अप्रैल की रात 12 बजे तक सील लागू रहेगी। यह आदेश बुधवार रात 12 बजे से लागू हो जाएगा। योगी सरकार (Yogi Government) ने अपने फैसले में कहा कि सील के दौरान लोगों को घरों से निकलने की इजाजत नहीं मिलेगी। ऐसे में लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे थे कि घर का जरूरी सामान कैसे आएगा।

सामानों की होगी होम डिलीवरी

सरकार ने लोगों के लिए सामानों की होम डिलीवरी (Home Delivery) कराने का फैसला लिया है। हालांकि मीडिया, मेडिकल और पुलिस वालों को घर से निकलने की इजाजत दी जाएगी। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि 6 से ज्यादा कोरोना वायरस के मामले के बाद 15 जिलों को हॉट स्पॉट के रुप में चिन्हित किया गया है।

इन 15 जिलों में अब तक कोरोना वायरस के 295 केस मिल चुके हैं। इसे देखते हुए जिलों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। सील के दौरान दवा की दुकानें, पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। सिर्फ आपातकालीन मेडिकल सेवा खुली रहेगी।

मेडिकल से जुड़ी सेवाओं के लिए ही कोई घर से बाहर निकल सकता है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब तक कोरोना वायरस के 343 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 147 लोग तबलीगी जमाति से जुड़ा है।

इन जिलों को किया सील

लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, कानपुर, वाराणसी, शामली, मेरठ, बरेली, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, महाराजगंज, सीतापुर, बस्ती और सहारनपुर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। बुधवार रात 12 बजे से इन जिलों को सील कर दिया जाएगा। केवल पास वालों को ही घरों से निकलने की छूट मिलेगी।

राज्य के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने बताया कि इन 15 जिलों में कुछ ऐसे इलाके हैं, जो कोरोना वायरस से ज्यादा प्रभावित है। कोरोना वायरस से ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों को 30 अप्रैल तक सील किया जाएगा। इस दौरान आने- जाने पर पूरी तरह से रोक होगी।

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