Motor Vehicle Act 2019 : गुजरात के बाद उत्तराखंड में भी लोगों को भारी जुर्मान से राहत

Motor Vehicle Act 2019 : गुजरात के बाद उत्तराखंड में भी लोगों को भारी जुर्मान से राहत
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नए ट्रैफिक नियमों के तहत बढ़े हुए चालान शुल्क में भाजपा शासित गुजरात द्वारा कटौती किए जाने के बाद अब उत्तराखंड ने भी कई नियमों में छूट देने की घोषणा की है। प्रदेश के लोगों ने सरकार से इसमें राहत देने की अपील की थी।

1 सितंबर से लागू हुए नए मोटर वाहन ऐक्ट को लेकर आमजनता की परेशानी बढ़ती जा रही है। भारी जुर्माने को लेकर लोगों की नाराजगी से देश की कई राज्य सरकारों ने इसमें कटौती की है। भारी जुर्माने में सबसे पहले कटौती गुजरात ने की थी।

नए ट्रैफिक नियमों के तहत बढ़े हुए चालान शुल्क में भाजपा शासित गुजरात द्वारा कटौती किए जाने के बाद अब उत्तराखंड ने भी कई नियमों में छूट देने की घोषणा की है। प्रदेश के लोगों ने सरकार से इसमें राहत देने की अपील की थी।

उत्तराखंड में अब बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 5000 के बजाय 2500 हजार जुर्माना भरना होगा। ध्वनि प्रदूषण व वायु प्रदूषण के लिए जुर्माने की राशि को 10 हजार से घटाकर 2500 रुपए कर दिया गया है। वाहन चलाते वक्त फोन पर बात करने पर लगने वाला जुर्माना 5000 के बजाय 1000 रुपए कर दिया गया है।

दूसरी ओर कर्नाटक के सीएम कार्यालय ने भी कहा है कि वह भी गुजरात की राह पर चलने की योजना रहा है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फड़नवीस सरकार में परिवहन मंत्री दिवाकर राउते ने परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव करने की अपील की है।

राउते ने कहा नए मोटर वाहन अधिनियम में जुर्माना ज्यादा है। जुर्माने की राशि को कम किया जाना चाहए। उधर, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा वह संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को लागू नहीं करेंगी, क्योंकि इसमें नियम तोड़ने पर काफी कठोर जुर्माने के प्रावधान हैं। ममता ने कहा यह एक्ट सरकार के संघीय ढांचे के खिलाफ है।

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