Constitution Day 2022: यहां पढ़ें भारतीय संविधान से जुड़े कुछ रोचक तथ्य, Exam की तैयारी करने वाले छात्रों का बढ़ेगा ज्ञान
Constitution Day 2022: हर साल भारत में 26 नवंबर को संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस मनाया जाता है। क्योंकि यह भारत के संविधान को अपनाने की याद दिलाता है। यहां जानें भारतीय संविधान से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारें में।;
Constitution Day 2022: भारत में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत के संविधान को अपनाने की याद दिलाता है। आज यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। लेकिन संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। वहीं 2015 में भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया था।
ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिलने के बाद संविधान सभा ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी एक समिति को सौंपी थी। इस समिति के अध्यझ डॉ. भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया। वहीं डॉ. राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने 1948 तक भारतीय संविधान का मसौदा पूरा किया और इसे विधानसभा में पेश किया। जिसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया गया था।
संविधान दिवस के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य
- भारतीय संविधान को एक संप्रभु राष्ट्र के लिए दुनिया का सबसे लंबा संविधान माना जाता है।
- भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना, 22 भाग 448 आर्टिकल, 12 अनुसूचियां, 5 परिशिष्ट और 115 संशोधन शामिल हैं।
- लगभग 1,45,000 शब्दों में, दुनिया में अलबामा के संविधान के बाद दूसरा सबसे लंबा सक्रिय संविधान भारत का माना जाता है।
- भारत के संविधान को तैयार करने में लगभग 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे।
- भारत का संविधान पूरी तरह हस्तलिखित है।
- प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के सुलेखक थे।
- रायजादा, जो सुलेखकों के परिवार से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें भारत गणराज्य के पहले प्रधान मंत्री, पीएम जवाहरलाल नेहरू ने दस्तावेज़ की पहली प्रति लिखने के लिए कहा था।
- भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32), संविधान के दिल और आत्मा के रूप में जाना जाता है।
- भारत के संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान का पहला पृष्ठ, संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रस्तावना से प्रेरित था।
- भारतीय संविधान दो भाषाओं - हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया था।