MP Law University: यूनिवर्सिटी ने Menstrual Leave को किया अप्रूव, इसी सेमेस्टर से छुट्टी ले सकेंगी छात्राएं

MP Law University: मध्य प्रदेश की धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने मेनसुलर लीव के लिए मान्यता दे दी है। अब यहां की छात्राएं पीरियड के दिनों में नियम के अनुसार लीव ले सकेंगी।;

Update: 2023-10-02 06:47 GMT

MP Law University: मध्य प्रदेश की धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने पीरियड लीव को स्वीकार कर लिया है। इसको लेकर पिछले काफी समय से मांग की जा रही थी। इस नियम को इसी सेमेस्टर से लागू किया जाएगा। अब यहां छात्राएं पीरियड लीव ले सकेंगी। यह फैसला यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और स्टूडेंट्स वेलफेयर डीन के नेतृत्व में लिया गया है।

वाइस चांसलर ने क्या कहा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉ. शैलेश एन हाडली कहा कहना है कि इस छुट्टी की डिमांड स्टूडेंट्स बहुत समय से कर रही थी। इस कारण हमने और हमारे स्टूडेंट्स वेलफेयर डीन ने तय किया कि हम इस सेमेस्टर से ये छुट्टी देंगे। ये छुट्टी हर सेमेस्टर में सांस्कृतिक और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए छात्रों को दी जाने वाली छह छुट्टियों का हिस्सा होगी। छात्राएं इन छुट्टियों का लाभ उठा सकती हैं। ये छुट्टियां विद्यार्थियों को मिलने वाले बहुत से फायदों में से एक अच्छा कदम होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने किया था इंकार

बता दें कि इस साल फरवरी में एक पीआईएल दर्ज की गई थी, जिसमें ये मांग उठाई गई थी कि सभी राज्यों को ये नियम बनाना चाहिए। जिसके तहत महिला विद्यार्थियों और वर्किंग वुमन को मेन्सुरल पेन लीव मिलने का प्रावधान हो। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने ये अर्जी खारिज कर दी थी। उनका कहना था कि ये सरकारी नीति के अधिकार क्षेत्र में आता है।

क्या और जगहों पर लागू किए जायेंगे यह नियम

इस नियम को फिलहाल, मध्य प्रदेश की लॉ यूनिवर्सिटी ने लागू किया है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इस नियम को और कहां-कहां मान्यता दी जाएगी। इस नियम को राज्य के स्तर पर लागू किया जाता है या संस्थान के लेवल पर।

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