ट्रैफिक निमयों का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों से वसूली जाएगी दो गुनी राशि

नया मोटर व्हीकल ऐक्ट 2019 (New Motor Vehicle Act 2019) देशभर में लागू हो चुका है। ट्रैफिक नियम (Traffic Rules) का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नए प्रवाधान के तहत चालान भी खूब काटा जा रहा है।;

Update: 2019-09-05 06:09 GMT

नया मोटर व्हीकल ऐक्ट 2019 (New Motor Vehicle Act 2019) देशभर में लागू हो चुका है। ट्रैफिक नियम (Traffic Rules) का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नए प्रवाधान के तहत चालान भी खूब काटा जा रहा है।

लेकिन इन बीच सोशल मीडिया पर पुलिसकर्मियों की तस्वीरे वायरल हो रही हैं। जिसमें लोग सवाल कर रहे हैं कि इनके चालान कौन काटेगा। जो खुद कानून के रक्षक होकर ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

इसके बाद ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त आयुक्त (ऑपरेशन) ने आदेश दिया है कि दिल्ली में यादि कोई पुलिसकर्मी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उससे चालान की राशि दो गुनी ली जाएगी।


मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह नियम मोटर वाहन अधिनियम के सेक्शन 210 में आता है। यदि कोई भी सरकारी अधिकारी खुद ट्रैफिक नियम तोड़ता है तो उसके चालान की राशि दो गुनी ली जाएगी क्योंकि वह खुद ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए अधिकृत है।

खबरों से मिली जानकारी के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त आयुक्त मीनू चौधरी के द्वारा सभी जिला पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।

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