IAS-IPS कैडर आवंटन मामलाः दिल्ली HC के आदेश के खिलाफ केंद्र की याचिका पर सुनवाई करेगा SC

सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने आज दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर उस याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया है जिसमें ट्रेनिंग औऱ फील्ड पोस्टिंग पूरी होने से ठीक पहले आईएएस और आईपीएस को कैडर आवंटित किया गया था।;

Update: 2019-05-13 06:42 GMT

सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने आज दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर उस याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया है जिसमें ट्रेनिंग औऱ फील्ड पोस्टिंग पूरी होने से ठीक पहले आईएएस और आईपीएस को कैडर आवंटित किया गया था।  इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट 17 मई को सुनवाई करेगा।

बता दें कि बीते सोमवार (6 मई) को दिल्ली हाईकोर्ट ने नई नीति के तहत केंद्र सरकार के 2018 बैच के आईएएस और आईपीएस अफसरों के कैडर आवंटन को रद्द किया है। 

जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने नए कैडर आवंटन का आदेश दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच ने यह आदेश कुछ अधिकारियों की उस याचिका पर दिया था जिसमें 2018 कैडर आवंटन को चुनौती दी गई थी।

याचिकाकर्ता का दावा था कि कैडर आवंटन में मनमानापूर्ण रवैया अपनाया गया है। कैडर से उनके करियर पर असर पड़ेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि अधिकारियों की ओर से कैडर के पुनः आवंटन में अधिक समय नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि अब यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाता है, जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है। अधिकारियों के पास इस संबंध में पहले से ही अपेक्षित डेटा है। 

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