सुप्रीम कोर्ट का आदेश- आम्रपाली ग्रुप के कंपनियों पर हो जांच, NBCC अधूरे प्रोजेक्ट जल्द पूरा करे

देश की जानी मानी बिल्डर्स कंपनी आम्रपाली समूह का प्रोजेक्ट लंबे समय तक लंबित प्रोजेक्ट को पूरा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। इसका फैसला आज सु्प्रीम कोर्ट में हुआ। कोर्ट के इस फैसले से आम्रपाली ग्रुप से 42 हजार से ज्यादा लोगों को घर खरिदने में राहत मिली है। इस मामले की सुनवाई जस्टीस अरूण मिश्रा की बेंच ने की है।;

Update: 2019-07-23 05:49 GMT

देश की जानी मानी बिल्डर्स कंपनी आम्रपाली समूह का प्रोजेक्ट लंबे समय तक लंबित प्रोजेक्ट को पूरा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। इसका फैसला आज सु्प्रीम कोर्ट में हुआ। कोर्ट के इस फैसले से आम्रपाली ग्रुप से 42 हजार से ज्यादा लोगों को घर खरिदने में राहत मिली है। इस मामले की सुनवाई जस्टीस अरूण मिश्रा की बेंच ने की है।

कुछ माह पहले ग्रेटर नोएडा और नोएडा प्राधिकरण ने उच्चतम न्यायालय से शिकायत करते हुए कहा था कि रियल इस्टेट कंपनी की रूकी हुई योजनाओं को पूरा करने के लिए उनके पास न तो संसाधन है न ही कोई अनुभव है इसलिए घर खरिदारों के हित में दोनों प्राधिकरणों ने आम्रपाली ग्रुप के लीज एग्रीमेंट को रद्द करने की मांग की थी।

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