कोर्ट ने टीवी चैनल के मानहानि मामले में TMC सांसद को जारी किया समन

अदालत ने टीवी चैनल के मानहानि मामले में टीएमसी सांसद को जारी किया समन;

Update: 2019-09-26 02:28 GMT

तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) और ज़ी न्यूज़ (Zee News) द्वारा एक दूसरे के खिलाफ दायर की गई मानहानि (Defemation) की शिकायतों की यहां दो अलग अदालतों में सुनवाई हुई। अदालत ने सांसद को समन जारी किया, जबकि टीवी चैनल के खिलाफ कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ये मामले संसद में 25 जून को 'सेवन साइन ऑफ फासिज़्म' (फासीवाद के सात संकेत) पर मोइत्रा के भाषण और न्यूज चैनल के एक कार्यक्रम तथा उसके बाद के घटनाक्रम से संबंधित है।

कार्रवाही के लिए पर्याप्त आधार

एक अदालत ने कहा कि मोइत्रा के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार हैं और उन्हें 25 अक्टूबर को अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। वहीं, दूसरी अदालत ने समाचार चैनल एवं उसके संपादक के खिलाफ दायर मोइत्रा की शिकायत पर 18 अक्टूबर तक कार्यवाही स्थगित कर दी।

कंपनी के खिलाफ दिया अपमानजनक बयान

मोइत्रा को समन करने का आदेश देते हुए अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) के तहत मोइत्रा के खिलाफ कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार हैं। कंपनी की ओर से पेश हुए वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि तीन जुलाई को मोइत्रा ने कंपनी के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया। उन्होंने जानबूझकर कई तुच्छ, झूठे, दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक बयान दिए।

18 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

टीवी द्वारा एक कार्यक्रम प्रसारित करने के बाद मोइत्रा ने यह बयान दिया था और इसे 'अपमानजनक' बताया था। दूसरे मामले में, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश सयाल ने मजिस्ट्रेट अदालत की कार्यवाही पर 18 अक्टूबर तक रोक लगा दी और मामले की सुनवाई 18 अक्टूबर के लिए निर्धारित कर दी। न्यायाधीश सयाल समाचार चैनल और पत्रकार की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं।

और पढ़े: Haryana News | Chhattisgarh News | MP News | Aaj Ka Rashifal | Jokes | Haryana Video News | Haryana News App 

Tags:    

Similar News