उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर PSA के तहत लगाए गए आरोप, जानें क्या है पब्लिक सेफ्टी एक्ट

पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) बिना मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को दो साल तक की गिरफ्तारी या नज़रबंदी की इजाजत देता है। यह कानून 1970 के दशक में जम्मू-कश्मीर में लकड़ी की तस्करी को रोकने के लिए लागू किया गया था।;

Update: 2020-02-06 16:13 GMT

नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता महबूबा मुफ्ती पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि आर्टिकल 370 के बाद से ही इन नेताओं को उनके ही घर में नजरबंद करके रखा गया है।

उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ लगाए गए आरोपों के अनुसार उन्हें बिना किसी मुकदमे और सुनवाई के तीन महीने तक जेल में रखा जा सकता है।

क्या है पब्लिक सेफ्टी एक्ट

पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) बिना मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को दो साल तक की गिरफ्तारी या नज़रबंदी की इजाजत देता है। यह कानून 1970 के दशक में जम्मू-कश्मीर में लकड़ी की तस्करी को रोकने के लिए लागू किया गया था। क्योंकि उस समय ऐसे अपराध में शामिल लोग मामूली हिरासत के बाद आसानी से छूट जाते थे।

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