उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर PSA के तहत लगाए गए आरोप, जानें क्या है पब्लिक सेफ्टी एक्ट
पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) बिना मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को दो साल तक की गिरफ्तारी या नज़रबंदी की इजाजत देता है। यह कानून 1970 के दशक में जम्मू-कश्मीर में लकड़ी की तस्करी को रोकने के लिए लागू किया गया था।;
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता महबूबा मुफ्ती पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि आर्टिकल 370 के बाद से ही इन नेताओं को उनके ही घर में नजरबंद करके रखा गया है।
Jammu & Kashmir: National Conference leader Omar Abdullah & Peoples Democratic Party leader Mehbooba Mufti have been booked under Public Safety Act (PSA). pic.twitter.com/JQ18HXRRbs
— ANI (@ANI) February 6, 2020
उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ लगाए गए आरोपों के अनुसार उन्हें बिना किसी मुकदमे और सुनवाई के तीन महीने तक जेल में रखा जा सकता है।
क्या है पब्लिक सेफ्टी एक्ट
पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) बिना मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को दो साल तक की गिरफ्तारी या नज़रबंदी की इजाजत देता है। यह कानून 1970 के दशक में जम्मू-कश्मीर में लकड़ी की तस्करी को रोकने के लिए लागू किया गया था। क्योंकि उस समय ऐसे अपराध में शामिल लोग मामूली हिरासत के बाद आसानी से छूट जाते थे।