Delhi: दिल्ली में 9 साल की बच्ची का अपहरण कर की हैवानियत, हत्या कर नहर में फेंकी लाश
Delhi: उत्तरी दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में नौ साल की एक बच्ची को किडनैप करके हैवानियत करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि दुष्कर्म करने के बाद आरोपी ने बच्ची की हत्या कर दी और शव नहर में फेंक दिया।;
Delhi Crime: दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में नौ साल की एक बच्ची को किडनैप करके हैवानियत करने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक, दुष्कर्म करने के बाद आरोपी ने बच्ची की हत्या कर दी और शव नहर में फेंक दिया। आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। आरोपी ने कबूल किया है कि उसने बच्ची की हत्या कर उसके शव को मुनक नहर में फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक, 12 दिसंबर को स्वरूप नगर से बच्ची घर के बाहर से गायब हो गई थी। इसके बाद पीड़िता के माता-पिता ने बच्ची के गायब होने की जानकारी पुलिस को दी। बच्ची के माता पिता एक फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी घर के बाहर खेल रही थी, तभी वह लापता हो गई। बच्ची एमसीडी स्कूल में कक्षा 4 में पढ़ती थी।
आरोपी ने कबूला अपना जुर्म
बच्ची के लापता होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज लिया। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच में आसपास लगे सीसीटीवी खंगाला तो पता चला की मकान मालिक बच्ची को अपनी कार में बिठाकर ले गया। इसके बाद पुलिस ने संदिग्ध आरोपी के तौर पर मालिक से पूछताछ की तो मकान मालिक ने पहले पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। इसके बाद वह 15 दिसंबर को दुर्घटना में घायल हो गया। जिसके बाद उसे रोहिणी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस टीम को अस्पताल भेजा गया, लेकिन वह बयान के लिए अयोग्य था। इसके बाद 17 दिसंबर को आरोपी बयान के लिए फिट हो गया। पुलिस ने पूछताछ की तो आरोपी ने बच्ची का अपहरण कर उसकी हत्या की बात को कबूल कर ली। आरोपी ने बच्ची के शव को नहर में फेंकने की बात भी कही।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया मामला
आरोपी के जुर्म कबूल करने के बाद पुलिस बच्ची की लाश को तलाशने में जुट गई है। पुलिस गोताखोरों की मदद से नहर में लाश को तलाशने का काम कर रही है। मामले में पुलिस अधिकारी ने कहा कि मंगलवार को पीड़िता के शव की तलाश के लिए आरोपियों को लाया जाएगा। नंगली पूना के रहने वाले आरोपी संजीव राणा को नाबालिग लड़की के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के आरोप में धारा 364, 302, 201 आईपीसी और 6 पॉक्सो अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है।
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