आप विधायक अमानतुल्लाह खान की बढ़ी मुश्किलें, LG वीके सक्सेना ने दी CBI को मुकदमा चलाने की इजाजत
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना (VK Saxena) ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को आप (Aam Aadmi Party) के विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष अमानतुल्ला खान (Amanatullah Khan) और बोर्ड के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी महबूब आलम (Mehboob Alam) के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है।;
दिल्ली सरकार (Delhi Government) के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) के बाद अब विधायक अमानतुल्ला खान (Amanatullah Khan) की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना (VK Saxena) ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को आप (Aam Aadmi Party) के विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष अमानतुल्ला खान (Amanatullah Khan) और बोर्ड के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी महबूब आलम (Mehboob Alam) के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है।
दोनों पर नियमों, विनियमों और कानून के जानबूझकर और आपराधिक उल्लंघन, पद के दुरुपयोग और सरकारी खजाने को वित्तीय नुकसान पहुंचाने का आरोप है। उपराज्यपाल ने यह अनुमति भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197 के तहत दी है। यह भ्रष्टाचार का मामला 2016 में सामने आया था।
नवंबर 2016 में, दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के एसडीएम (मुख्यालय) ने वक्फ बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष अमानतुल्ला खान के खिलाफ मनमाने ढंग से स्वीकृत और अस्वीकृत पदों पर नियुक्ति के लिए शिकायत दर्ज की थी।
सूत्रों ने कहा कि सीबीआई (CBI) ने एक मामला दर्ज किया और जांच की, जिसमें "पर्याप्त अभियोजन योग्य सबूत" मिले, जिसके बाद जांच एजेंसी ने अभियोजन के लिए उपराज्यपाल की मंजूरी मांगी थी। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने इस साल मई में इस संबंध में उपराज्यपाल से अनुरोध किया था।