अवैध रूप से चल रहे कोविड संस्थानों पर कार्रवाई की जाएं: HC

ये संस्थाएं खुद को चिकित्सा जांच प्रयोगशालाएं बताकर धोखाधड़ी कर रही हैं और ये स्वास्थ्य सेवा संस्थाएं आम लोगों के जीवन और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने दायर एक याचिका के सुनवाई में यह आदेश पारित किया है।;

Update: 2020-08-06 11:11 GMT

गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने अवैध रूप से संचालित और कोविड-19 जांच के लिये नमूने एकत्रित कर रहे ऑनलाइन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के खिलाफ दिल्ली सरकार को सख्ती से कार्रवाई करने को निर्देश दिया है। ये संस्थाएं खुद को चिकित्सा जांच प्रयोगशालाएं बताकर धोखाधड़ी कर रही हैं और ये स्वास्थ्य सेवा संस्थाएं आम लोगों के जीवन और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने दायर एक याचिका के सुनवाई में यह आदेश पारित किया है। यह याचिका एक डाक्टर द्वारा दायर की गई थी।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल की पीठ ने अवैध ऑनलाइन सेवा प्रदाताओं के कोविड-19 जांच नमूने एकत्रित करने पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। यह याचिका एक चिकित्सक ने दायर की है। इसमें आरोप लगाया गया है कि ये संस्थाएं खुद को चिकित्सा जांच प्रयोगशालाएं बताकर धोखाधड़ी कर रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त स्थायी वकील संजय घोष और अधिवक्ता उर्वी मोहन को इस मामले में कानून के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता-चिकित्सक रोहित जैन ने वकील शशांक देव सुधी के माध्यम से दायर अपनी याचिका में कहा था कि ये स्वास्थ्य सेवा संस्थाएं आम लोगों के जीवन और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं।

मास्क का फर्जी ऑर्डर देने पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश

दिल्ली की एक अदालत ने 2.25 लाख रुपये के मास्क धोखाधड़ी करने के आरोप में पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। पंजाबी बाग पुलिस थाने के थाना प्रभारी (एसएचओ) को मामले में प्राथमिकी दर्ज करने ओर 18 सितंबर तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। 

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