कोरोना संकट के बीच केंद्र ने बढ़ाई LG की ताकत, अब दिल्ली सरकार का मतलब होगा उपराज्यपाल
गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक अधिनयम के प्रावधान 27 अप्रैल से लागू हो गए हैं। नए कानून के मुताबिक , दिल्ली सरकार का मतलब 'उपराज्यपाल' होगा और दिल्ली की सरकार को अब कोई भी कार्यकारी फैसला लेने से पहले उपराज्यपाल की अनुमति लेनी होगी।;
Delhi Coronavirus Update राजधानी में कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार (Central Government) ने दिल्ली के उपराज्यपाल (Delhi Lieutenant Governor) की शक्ति बढ़ा दी है। अब दिल्ली सरकार (Delhi Government) का मतलब उपराज्यपाल होगा, क्योंकि बगैर उपराज्यपाल के मंजूरी के कोई कार्यकारी निर्णय नहीं लिया जा सकेगा। इसकी जानकारी गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने दी है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021 (GNTCD 2021) को लागू कर दिया गया है जिसमें शहर की चुनी हुई सरकार के ऊपर उपराज्यपाल को प्रधानता दी गई है।
गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक अधिनयम के प्रावधान 27 अप्रैल से लागू हो गए हैं। नए कानून के मुताबिक , दिल्ली सरकार का मतलब 'उपराज्यपाल' होगा और दिल्ली की सरकार को अब कोई भी कार्यकारी फैसला लेने से पहले उपराज्यपाल की अनुमति लेनी होगी। नए कानून के अनुसार, दिल्ली सरकार का मतलब 'उपराज्यपाल होगा और दिल्ली की सरकार को अब कोई भी कार्यकारी फैसला लेने से पहले उपराज्यपाल की अनुमति लेनी होगी।
गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव गोविंद मोहन के हस्ताक्षर के साथ जारी अधिसूचना में कहा गया कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 15) की धारा एक की उपधारा -2 में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार 27 अप्रैल 2021 से अधिनियम के प्रावधानों को लागू करती है। उल्लेखनीय है कि संसद ने इस कानून को पिछले महीने पारित किया था।
लोकसभा ने 22 मार्च को और राज्य सभा ने 24 मार्च- को इसको मंजूरी दी थी। जब इस विधेयक को संसद ने पारित किया था तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे भारतीय लोकतंत्र के लिए दुखद दिन' करार दिया था।