Covid19 Guidelines: कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, अब शादियों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में इतने लोग ही कर सकेंगे एंट्री
Covid19 Guidelines: मुख्य सचिव विजय देव ने एक आदेश जारी करके कहा कि दिल्ली में अंतिम संस्कार में 50 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष देव ने कहा कि आदेश 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा।;
Covid19 Guidelines: दिल्ली में कोरोना संक्रमण (Corona Positive) के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) ने बड़ा फैसला किया है। उन्होंने शनिवार से खुली जगह में आयोजित होने वाले विवाह (Marriage) सहित अन्य समारोहों (Public Gathering) में अधिकतम 200 अतिथियों और बंद जगह में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में अधिकतम 100 अतिथियों को शामिल करने का आदेश जारी किया। मुख्य सचिव विजय देव ने एक आदेश जारी करके कहा कि दिल्ली में अंतिम संस्कार में 50 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष देव ने कहा कि आदेश 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा।
हालांकि, उन्होंने कहा कि शहर में अन्य गतिविधियों के लिए यथास्थिति बनी रहेगी। दिल्ली में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1,558 नए मामले सामने आए जबकि लगभग ढाई महीने बाद एक दिन में सबसे अधिक 10 और रोगियों की मौत हुई। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार बीते साल 15 दिसंबर के बाद से दिल्ली में संक्रमण के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। उस दिन 1,617 लोग वायरस से संक्रमित पाए गए थे।
उधर, आगामी हफ्ते में लगातार त्योहार के मद्देनजर दिल्ली कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि अधिकाधिक सुरक्षाकर्मी सड़कों पर नजर आएं। उन्होंने जोर दिया कि कोविड अनुकूल आचरण संबंधी दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। पुलिस आयुक्त ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भी निर्देश दिया कि वे डीडीएमए के आदेश का अनुपालन कराते समय सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देशों को अपनाएं।
दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त जनसंपर्क अधिकारी अनिल मित्तल ने एक बयान में कहा कि पुलिस आयुक्त ने डीडीएमए के कोविड दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिये उठाए गए कदमों की समीक्षा की और सभी से होली और शब-ए-बारात जैसे आगामी पर्वों के दौरान सार्वजनिक आयोजनों और भीड़भाड़ के मद्देनजर अतिरिक्त सतर्कता सुनिश्चित करने को कहा और निर्देश दिया कि इन त्योहारों के सार्वजनिक स्थलों, सार्वजनिक मैदानों, बाजारों और धार्मिक स्थलों में आयोजन की अनुमति न दी जाए। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने आने वाले त्योहारों को लेकर कोरोना गाइडलांइस जारी कर दिए है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शब ए बारात से लेकर होली और नवरात्रि के त्योहार को भी सार्वजनिक जगहों पर मनाने से रोक लगा दी है।