CM केजरीवाल को झटका : मुख्यमंत्री के आवास पर तोड़फोड़ करने वालों को दिल्ली HC ने दी जमानत, की ये अहम टिप्पणी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के आवास पर तोड़फोड़ के मामले (Chief Minister residence vandalized case) में गिरफ्तार किए गए आठ लोगों को राजधानी की अदालत (Delhi High Court) ने बुधवार को जमानत (Bail) दे दी है।;

Update: 2022-04-13 07:32 GMT

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के आवास पर तोड़फोड़ के मामले (Chief Minister residence vandalized case) में गिरफ्तार किए गए आठ लोगों को राजधानी की अदालत (Delhi High Court) ने बुधवार को जमानत (Bail) दे दी है। कोर्ट ने आरोपी को जमानत देते हुए अपने आदेश में कहा है कि जांच के लिए न्यायिक हिरासत की जरूरत नहीं है।

हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने इस मामले में दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था और पुलिस को दो हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। दरअसल 30 मार्च को बीजेपी युवा मोर्चा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया था। बीजेपी (BJP) ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने कश्मीरी पंडितों के बलिदान का अपमान किया है। विरोध के दौरान केजरीवाल के आवास के बाहर तोड़फोड़ की गई।

प्रदर्शनकारियों ने घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे और बैरिकेड्स भी तोड़ दिए थे। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 8 लोगों को गिरफतार किया था। जिसमें चंद्रकांत भारद्वाज, नवीन कुमार, नीरज दीक्षित, सनी, जितेंद्र सिंह बिष्ट, प्रदीप कुमार तिवारी, राजू कुमार सिंह और बबलू कुमार नाम के आरोपी शामिल है।

हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई में आरोपी को यह कहते हुए राहत देने से इनकार कर दिया था कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक राजनीतिक दल के लोगों को इकट्ठा होने और विरोध करने का मौलिक अधिकार है, लेकिन इस अधिकार के प्रयोग की कुछ सीमाएं हैं। और अनियंत्रित तरीके से उपयोग नहीं किया जा सकता है।

वही इस मामले में सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले ही दिल्ली पुलिस (delhi police) को सीएम के सरकारी आवास के बाहर हुई हिंसा और तोड़फोड़ के मामले में 2 हफ्ते के अंदर सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट (Status Report) दाखिल करने को कहा था. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि वह घटना के सीसीटीवी फुटेज (CCTV footage) भी सुरक्षित रखे। 

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