दिल्ली सरकार ने कोरोना काल में लोगों को दी राहत- 30 सितंबर तक एक्सपायर हो रहे ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि बढ़ाई, पढ़ें पूरी खबर
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि आम जनता की परेशानियों को देखते हुए यह फैसला किया गया है। क्योंकि कोरोना काल में सरकार की कोशिश है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिलें और भीड़भाड़ को कम किया जा सके। लाइसेंस समेत दूसरी जरूरी डॉक्युमेंट्स अगले दो महीने तक भी वैध रहेंगे और विभाग इस बारे में जरूरी आदेश जारी करेगा।;
दिल्ली समेत देशभर में कोरोना काल (Corona Pandemic) चल रहा है। इस बीच, लोगों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिसे देखते हुए दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने निर्णय लिया है कि एक्सपायर हो रहा लाइसेंस (Driving Licence), फिटनेस, परमिट और दूसरी सभी परिवहन डॉक्युमेंट की वैधता 30 सितंबर से बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दी गई है। इस बारें में दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत (Transport Minister Kailash Gehlot) ने जानकारी दी है।
उन्होंने कहा कि आम जनता की परेशानियों को देखते हुए यह फैसला किया गया है। क्योंकि कोरोना काल में सरकार की कोशिश है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिलें और भीड़भाड़ को कम किया जा सके। लाइसेंस समेत दूसरी जरूरी डॉक्युमेंट्स अगले दो महीने तक भी वैध रहेंगे और विभाग इस बारे में जरूरी आदेश जारी करेगा। बता दें कि अभी केंद्र सरकार की ओर से डॉक्युमेंट की वैधता अवधि बढ़ाने को लेकर कोई गाइडलाइंस नहीं आई हैं।
दिल्ली में अब जिन लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस 30 सितंबर तक खत्म हो रहा था और उन्हें अभी कुछ दिन बाद की वेटिंग मिल रही थी, ऐसे सभी लोगों के लिए यह बड़ी राहत है। उनका लाइसेंस अब 30 नवंबर तक वैध होगा और इस दौरान वे अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं, रिन्यु करवा सकते है। साथ ही गाड़ी की फिटनेस करवाने के लिए भी अब पर्याप्त समय मिलेगा। पिछले साल जब कोरोना शुरू हुआ था, उसके बाद से केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक डॉक्युमेंट्स की वैधता बढ़ाई जा रही है। हालांकि इस बार अभी केंद्र की गाइडलाइंस नहीं आई हैं और दिल्ली सरकार ने यह अहम फैसला लिया है।
अधिकारियों ने कहा कि जिन लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और रजिस्ट्रेशन की वैधता एक फरवरी 2020 के बाद खत्म हो गई है, वे इन दस्तावेजों के रिन्युअल के लिए 30 नवंबर तक आ सकते हैं। पिछले साल फरवरी के बाद से लगातार यह समय सीमा बढ़ती रही है। जो लोग अपने ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य जरूरी दस्तावेज के एक्सपायर होने की वजह से उसे रिन्यू कराने के लिए परेशान हैं, तो अब उनको राहत मिलेगी। इस महीने खत्म हो रहे लर्निंग और परमानेंट लाइसेंस की वैधता अगले दो महीने और जारी रहेगी।