कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली सरकार सख्त, दिया ये आदेश
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण (Corona Infection) के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 1485 नए कोरोना के मामलों की पुष्टि हुई है। जिसके बाद एक्टिव मरीजों (Active Patients) की संख्या 6 हजार के करीब पहुंच गई है।;
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण (Corona Infection) के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 1485 नए कोरोना के मामलों की पुष्टि हुई है। जिसके बाद एक्टिव मरीजों (Active Patients) की संख्या 6 हजार के करीब पहुंच गई है। जिसके कारण कोरोना संक्रमण दर 4.89% पर पहुंच गई है। लेकिन राहत की बात यह है कि कई दिनों के बाद भी कोरोना (Corona Virus) से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है।
इसी बीच दिल्ली सरकार (Government of Delhi) ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोकनायक और जीटीबी अस्पतालों में 500 बेड बढ़ा दिए हैं। इस वजह से इन दोनों अस्पतालों में फिलहाल 850 बेड कोरोना के इलाज के लिए आरक्षित हैं, जिनमें से 228 आईसीयू बेड शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग (Health Department) ने हाल ही में यह आदेश जारी किया था।
इस आदेश के जारी होने से पहले इन दोनों अस्पतालों में 350 बेड कोरोना के इलाज के लिए रिजर्व थे, जिसमें 100 आईसीयू बेड शामिल थे। इसके तहत पहले लोकनायक अस्पताल (Loknayak Hospital) में 250 और जीटीबी अस्पताल में 100 बिस्तर आरक्षित थे। फिलहाल लोकनायक अस्पताल में 450 और जीटीबी अस्पताल (GTB Hospital) में 400 बिस्तर आरक्षित किए गए हैं।
आपको बता दें कि दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में फिलहाल कुल 9586 बेड कोरोना के इलाज के लिए आरक्षित हैं किये गए है। जिसमें से 9414 बेड खाली हैं। इस तरह 98.20 फीसदी बेड खाली हैं। अस्पतालों में कुल 172 मरीज भर्ती हैं। लोकनायक अस्पताल में आठ और जीटीबी अस्पताल में दो मरीज भर्ती हैं, ऐसे में इन दोनों अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए आरक्षित अधिकांश बेड भी खाली पड़े हैं।
इसका कारण यह है कि ज्यादातर कोरोना से संक्रमित लोगों को हल्की बीमारी हो रही है। इस वजह से ज्यादातर लोग घर पर रहकर इलाज करा रहे हैं और ठीक हो रहे हैं। बहुत कम रोगियों (Patients) को अस्पतालों में भर्ती करने की आवश्यकता पड़ रही है। वही राजधानी में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है।
इस पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार (Delhi Government) नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सख्त कार्रवाई कर रही है। यही कारण है कि सार्वजनिक स्थानों पर फिर से मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। जो कोई भी बिना मास्क के पाया जाएगा उसे 500 रुपये का जुर्माना भरना होगा।