Delhi News: दिल्ली सरकार का आदेश- रामलीला और दशहरा के लिए रात 12 बजे तक बजा सकेंगे लाउडस्पीकर
पर्यावरण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने जनहित में अनुरोध पर विचार किया और उसके आधार पर 16 अक्टूबर तक रात 10 बजे से 12 बजे तक लाउडस्पीकर और ऐसे अन्य उपकरणों के उपयोग की अनुमति दी है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है।;
दिल्ली में त्योहारों (Festival Season) के सीजन को देखते हुए केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने शहर में रामलीला, दुर्गा पूजा, दशहरा और अन्य धार्मिक त्योहारों के लिए 16 अक्टूबर तक 'जनहित' में लाउडस्पीकर (Loudspeaker) और अन्य ऐसे उपकरणों के उपयोग की मंजूरी दे दी। लेकिन, आयोजकों को अभी भी इसके लिए दिल्ली पुलिस (Delhi Police) से अनुमति लेनी होगी। पर्यावरण विभाग (Environment Department) द्वारा जारी आदेश के अनुसार कि दिल्ली के उपराज्यपाल (Lieutenant Governor of Delhi) ने जनहित में अनुरोध पर विचार किया और उसके आधार पर 16 अक्टूबर तक रात 10 बजे से 12 बजे तक लाउडस्पीकर और ऐसे अन्य उपकरणों के उपयोग की अनुमति दी है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है।
DDMA ने भीड़ भाड़ में दी कुछ ढील
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भी लोगों के जमावड़े पर लगी पाबंदी में कुछ ढील दी है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में इस साल रामलीला का आयोजन होगा लेकिन कोविड पाबंदियों के कारण उत्सव अन्य वर्षों के मुकाबले साधारण रहेगा। पाबंदियों के बावजूद कई आयोजक डीडीएमए द्वारा रामलीला आयोजन की अनुमति मिलने से बहुत खुश हैं। बता दें कि महामारी के कारण पिछले साल उत्सव का आयोजन ऑनलाइन हुआ था। लाल किले में हर साल रामलीला का आयोजन करने वाली लव कुश रामलीला समिति' छह से 16 अक्टूबर तक 10 दिनों के लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल लागू करेगी।
कोरोना गाइडलाइंस का किया जाएगा पालन
पिछले साल रामलीला का ऑनलाइन आयोजन करने वाली समिति के सचिव अर्जुन कुमार ने बताया कि हम उत्सव के दौरान डीडीएमए के दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे। कुर्सियों के बीच में पांच फुट की दूरी रखी जाएगी। आयोजन स्थल पर 'मास्क के बिना प्रवेश नहीं' के बैनर लगाए जाएंगे और सेनिटाइजेशन अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम की मदद से मैदान को प्रतिदिन साफ किया जाएगा ताकि स्वच्छता बनी रहे।